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बेसिक शिक्षा आजमगढ़ के लेखाधिकारी यादव सुनील कुमार भारत को अवमानना का नोटिस - prayagraj latest news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़ यादव‌ सुनील कुमार भारत को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही बीएसए आजमगढ़ के 9 सितंबर 21 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नोटिस सीजेएम आजमगढ़ के मार्फत तीन दिनों में तामील किया जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Oct 27, 2021, 11:03 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़ यादव‌ सुनील कुमार भारत को अवमानना नोटिस जारी किया है और बीएसए आजमगढ़ के 9 सितंबर 21 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नोटिस सीजेएम आजमगढ़ के मार्फत तीन दिनों में तामील किया जाए. कोर्ट ने कहा कि यदि विपक्षी आदेश का पालन नहीं करते तो अगली सुनवाई की तिथि 9 नवंबर को हाजिर हों. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने राम लगन यादव और 8 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की. इनका कहना है कि शिक्षा सत्र में बदलाव के कारण जून से पुनः कार्यभार ग्रहण करने तक के बकाया वेतन भुगतान का कोर्ट ने आदेश दिया. इसका अनुपालन करते हुए बीएसए ने लेखाधिकारी को भुगतान करने का निर्देश दिया और अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया. इसके बावजूद लेखाधिकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. भुगतान करने की जिम्मेदारी लेखाधिकारी की है. जिस पर कोर्ट ने लेखाधिकारी को नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने या कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

वहीं बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नव नियुक्त अपर न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान को मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने शपथ दिलायी. शपथ ग्रहण समारोह मुख्य न्यायाधीश के न्याय कक्ष में सुबह साढ़े नौ बजे संपन्न हुआ.

इसे भी पढ़ें - HC ने कहा बच्ची का हित कानूनी अधिकार पर भारी, नाना-नानी की अभिरक्षा से दादा दादी को सौंपने से किया इनकार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़ यादव‌ सुनील कुमार भारत को अवमानना नोटिस जारी किया है और बीएसए आजमगढ़ के 9 सितंबर 21 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नोटिस सीजेएम आजमगढ़ के मार्फत तीन दिनों में तामील किया जाए. कोर्ट ने कहा कि यदि विपक्षी आदेश का पालन नहीं करते तो अगली सुनवाई की तिथि 9 नवंबर को हाजिर हों. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने राम लगन यादव और 8 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की. इनका कहना है कि शिक्षा सत्र में बदलाव के कारण जून से पुनः कार्यभार ग्रहण करने तक के बकाया वेतन भुगतान का कोर्ट ने आदेश दिया. इसका अनुपालन करते हुए बीएसए ने लेखाधिकारी को भुगतान करने का निर्देश दिया और अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया. इसके बावजूद लेखाधिकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. भुगतान करने की जिम्मेदारी लेखाधिकारी की है. जिस पर कोर्ट ने लेखाधिकारी को नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने या कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

वहीं बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नव नियुक्त अपर न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान को मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने शपथ दिलायी. शपथ ग्रहण समारोह मुख्य न्यायाधीश के न्याय कक्ष में सुबह साढ़े नौ बजे संपन्न हुआ.

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