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ट्रैक्टर चालक की हत्या में दोषी को उम्रकैद, 3 आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी - FIROZABAD COURT ORDER

पचोखरा क्षेत्र में धरमपुर के पास 27 जुलाई 2004 को गोली मारकर की गई थी बबलू की हत्या.

हत्या में दोषी को उम्रकैद
हत्या में दोषी को उम्रकैद (Photo Credit ; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 7, 2025, 7:41 AM IST

फिरोजाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने ट्रैक्टर लूटने में असफल होने पर की गई युवक की हत्या मामले में एक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया था. तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पचोखरा के धरमपुर के समीप 27 जुलाई 2004 को बबलू नामक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. बबलू ट्रैक्टर लेकर आ रहा था. उसके पिता अनेक सिंह ने रामसेवक, सुनील कुमार, गया प्रसाद, निवासी गढ़ी निर्भय तथा टीटू पुत्र सुरेश चंद्र निवासी नगला उदय बरहन आगरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पिता का आरोप था कि अभियुक्तों ने उनके बेटे बबलू के साथ मारपीट की. साथ ही ट्रैक्टर लूटने की कोशिश की. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट नंबर-2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर तथा ललित बघेल ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई लोगों की गवाही हुई और कई साक्ष्य न्यायालय प्रस्तुत किए गए. गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामसेवक को हत्या का दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अन्य तीन आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

फिरोजाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने ट्रैक्टर लूटने में असफल होने पर की गई युवक की हत्या मामले में एक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया था. तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पचोखरा के धरमपुर के समीप 27 जुलाई 2004 को बबलू नामक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. बबलू ट्रैक्टर लेकर आ रहा था. उसके पिता अनेक सिंह ने रामसेवक, सुनील कुमार, गया प्रसाद, निवासी गढ़ी निर्भय तथा टीटू पुत्र सुरेश चंद्र निवासी नगला उदय बरहन आगरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पिता का आरोप था कि अभियुक्तों ने उनके बेटे बबलू के साथ मारपीट की. साथ ही ट्रैक्टर लूटने की कोशिश की. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट नंबर-2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर तथा ललित बघेल ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई लोगों की गवाही हुई और कई साक्ष्य न्यायालय प्रस्तुत किए गए. गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामसेवक को हत्या का दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अन्य तीन आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

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