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बार-बार समय लेने के बावजूद जवाब न देने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगा 10 हजार जुर्माना

2013 की पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में सफल घोषित याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाना है. लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

पुलिस भर्ती बोर्ड पर हाईकोर्ट का जुर्माना
पुलिस भर्ती बोर्ड पर हाईकोर्ट का जुर्माना
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Published : Sep 28, 2021, 8:22 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय दिये जाने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने 3 फरवरी 2020 को जारी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट डी आई जी स्थापना पुलिस मुख्यालय प्रयागराज को तलब करेगी. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना राशि लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा की जाए. याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अजय कुमार की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने बहस की. इनका कहना है कि याची 2013 की पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में सफल घोषित किया गया है. उसे दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाना है. उसने प्रत्यावेदन भी दिया, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. जिसपर याचिका दायर की. कोर्ट ने भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन बार समय दिया है, किन्तु कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.

पढ़ें- 10 हजार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विजय रथ पर सवार होगी बीजेपी !

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार-बार समय दिये जाने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने 3 फरवरी 2020 को जारी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट डी आई जी स्थापना पुलिस मुख्यालय प्रयागराज को तलब करेगी. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना राशि लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा की जाए. याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अजय कुमार की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने बहस की. इनका कहना है कि याची 2013 की पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में सफल घोषित किया गया है. उसे दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाना है. उसने प्रत्यावेदन भी दिया, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. जिसपर याचिका दायर की. कोर्ट ने भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन बार समय दिया है, किन्तु कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.

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