प्रयागराजः पुलिस भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के अपर सचिव भर्ती को मय रिकॉर्ड कोर्ट में तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने पुलिस भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी अभय कुमार वर्मा की याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव को सुन कर दिया.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि याचिकाकर्ता ने भर्ती परीक्षा में ओबीसी के लिए घोषित कटऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक अर्जित किए थे. याची ने दस्तावेजों की जांच के वक्त निर्धारित अवधि का जातिप्रमाण पत्र भी जमा किया था. लेकिन आवेदन के समय मानवीय भूल से जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर निवास और निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर जाति प्रमाण पत्र का विवरण भर दिया था. इसके कारण भर्ती बोर्ड ने याची को ओबीसी आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया गया.
याचिकाकर्ता ने 2016 में याचिका दाखिल की थी. लेकिन, याची के दावे को बोर्ड ने यह कहते हुए खारिज किया की याची ने निर्धारित अवधि का जाति प्रमाण पत्र जमा नही किया. इसके खिलाफ दूसरी याचिका दाखिल की गई. इस पर सुनवाई करते हाईकोर्ट की एक पीठ ने भर्ती बोर्ड के आदेश को निरस्त कर दिया और याची को एक हफ्ते में जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया था.
याची ने न्यायालय के आदेश के अनुपाल करते हुए जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति भर्ती बोर्ड को पंजीकृत डाक से 2016 में भेज दी. लेकिन 2 वर्ष बाद भर्ती बोर्ड ने याची के दावे को तीसरी बार पुराने आधार पर ही पुनः खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ फिर याचिका दाखिल की गई. इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड से स्पष्ट जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था. लेकिन भर्ती बोर्ड ने 31 जनवरी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया. जिससे नाराज हाईकोर्ट ने 14 फरवरी तक हलफनामा दाखिल न करने की दशा में, अपर सचिव भर्ती को मय रिकॉर्ड के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कहा है.
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