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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण का रिकॉर्ड पेश करने का दिया निर्देश - न्यायमूर्ति सीके राय

इलाहाबाद हाईकोर्ट देवरिया के सलेमपुर में सड़क चौड़ीकरण का रिकॉर्ड कोर्ट मे पेश करने का निर्देश दिया. आरोप है कि शहीद के नाम पर बन रही सड़क का किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है.

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Allahabad High Court
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Published : Dec 15, 2022, 10:09 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के सलेमपुर तहसील के भटनी ब्लॉक में जिगना मिश्र गांव में चकरोड को लिंक रोड में परिवर्तित कर उसके चौड़ीकरण व सुंदरीकरण करने के कार्य का रिकॉर्ड तलब किया है. इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सड़क चौड़ीकरण करने के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है. जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है.

पवन कुमार मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सीके राय की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब भी तलब किया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नीतीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सीआरपीएफ के शहीद जवान विजय मौर्या के नाम पर हटवा बाईपास से छपना जू देव गांव के बीच 1.8 किलो मीटर के लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है. यह सड़क जिगना मिश्र गांव से होकर गुजरती है. गांव में 15- 20 कड़ी की चकरोड है. जिसे चौड़ा करके 30 से 35 कड़ी किया जा रहा है. जिसमें सड़क पटरी और नाली भी शामिल है.

उन्होंने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए किसानों के खेत की जमीन का उपयोग किया जा रहा है. जिसका किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. इतना ही नहीं निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा खेतों की मिट्टी भी उठाई जा रही है. कोर्ट ने इस मामले में सरकारी अधिवक्ता को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही जिगना मिश्रपुर गांव में किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ेंः चुनावी बॉन्ड योजना के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर जनवरी के अंतिम हफ्ते में सुनवाई

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के सलेमपुर तहसील के भटनी ब्लॉक में जिगना मिश्र गांव में चकरोड को लिंक रोड में परिवर्तित कर उसके चौड़ीकरण व सुंदरीकरण करने के कार्य का रिकॉर्ड तलब किया है. इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सड़क चौड़ीकरण करने के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है. जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है.

पवन कुमार मिश्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सीके राय की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब भी तलब किया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नीतीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सीआरपीएफ के शहीद जवान विजय मौर्या के नाम पर हटवा बाईपास से छपना जू देव गांव के बीच 1.8 किलो मीटर के लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है. यह सड़क जिगना मिश्र गांव से होकर गुजरती है. गांव में 15- 20 कड़ी की चकरोड है. जिसे चौड़ा करके 30 से 35 कड़ी किया जा रहा है. जिसमें सड़क पटरी और नाली भी शामिल है.

उन्होंने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए किसानों के खेत की जमीन का उपयोग किया जा रहा है. जिसका किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. इतना ही नहीं निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा खेतों की मिट्टी भी उठाई जा रही है. कोर्ट ने इस मामले में सरकारी अधिवक्ता को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही जिगना मिश्रपुर गांव में किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्य का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है.

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