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कोर्ट से भाजपा नेता की जमानत अर्जी खारिज, धोखाधड़ी कर व्यापारी को बंधक बनाकर पीटा था

मुजफ्फरनगर में दूध फैक्ट्री गोयल डेयरी की खरीद के दौरान व्यापारी से मारपीट के चार आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. अब सभी आरोपी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे.

दूध खरीद
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Published : Apr 27, 2023, 9:42 PM IST

मुजफ्फरनगर: शहर के पचेंडा रोड स्थित दूध फैक्ट्री गोयल डेयरी की खरीद में व्यापारी से धोखाधड़ी कर उसको बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने भाजपा नेता सचिन पटाखा समेत सभी चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले के सभी आरोपी अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे.

मुजफ्फरनगर की अदालत ने पूर्व सभासद प्रवीण मित्तल पीटर, भाजपा नेता सचिन अग्रवाल, अमित महेश्वरी व शुभम बंसल की जमानत याचिका खारिज की है. इस मामले में गैंगस्टर कोर्ट के स्पेशल जज अशोक कुमार की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी. जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया. इस मामले में व्यापारी मनीष गुप्ता द्वारा भाजपा नेता सचिन पटाखा समेत 9 आरोपियों के खिलाफ नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमे में संजीव जीवा, संजीव की पत्नी पायल माहेश्वरी, भाजपा नेता सचिन पटाखा, पूर्व सभासद प्रवीण पीटर, प्रवीण का बेटा शैंकी मित्तल, प्रवीण का दामाद शुभम बंसल, अमित माहेश्वरी, उसकी पत्नी अनुराधा महेश्वरी और अमित गोयल बौना को आरोपी बनाया गया था.

नई मंडी थाना पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की. इस मामले में संजीव जीवा पहले से ही जेल में बंद हैं. वहीं, 4 आरोपियों को पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. जबकि प्रवीण पीटर का बेटा शैंकी मित्तल बुधवार को मुजफ्फरनगर अदालत में सरेंडर कर जेल गया था. साथ ही इस मामले के 3 आरोपी अनुराधा माहेश्वरी, पायल माहेश्वरी और अमित गोयल बौना अभी फरार चल रहे हैं.


यह भी पढ़ें-माफिया अतीक अहमद के ध्वस्त कार्यालय में मिला खून शाहरूख का था, पुलिस ने उसे ढूंढ़ निकाला

मुजफ्फरनगर: शहर के पचेंडा रोड स्थित दूध फैक्ट्री गोयल डेयरी की खरीद में व्यापारी से धोखाधड़ी कर उसको बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने भाजपा नेता सचिन पटाखा समेत सभी चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले के सभी आरोपी अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे.

मुजफ्फरनगर की अदालत ने पूर्व सभासद प्रवीण मित्तल पीटर, भाजपा नेता सचिन अग्रवाल, अमित महेश्वरी व शुभम बंसल की जमानत याचिका खारिज की है. इस मामले में गैंगस्टर कोर्ट के स्पेशल जज अशोक कुमार की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी. जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया. इस मामले में व्यापारी मनीष गुप्ता द्वारा भाजपा नेता सचिन पटाखा समेत 9 आरोपियों के खिलाफ नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमे में संजीव जीवा, संजीव की पत्नी पायल माहेश्वरी, भाजपा नेता सचिन पटाखा, पूर्व सभासद प्रवीण पीटर, प्रवीण का बेटा शैंकी मित्तल, प्रवीण का दामाद शुभम बंसल, अमित माहेश्वरी, उसकी पत्नी अनुराधा महेश्वरी और अमित गोयल बौना को आरोपी बनाया गया था.

नई मंडी थाना पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की. इस मामले में संजीव जीवा पहले से ही जेल में बंद हैं. वहीं, 4 आरोपियों को पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. जबकि प्रवीण पीटर का बेटा शैंकी मित्तल बुधवार को मुजफ्फरनगर अदालत में सरेंडर कर जेल गया था. साथ ही इस मामले के 3 आरोपी अनुराधा माहेश्वरी, पायल माहेश्वरी और अमित गोयल बौना अभी फरार चल रहे हैं.


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