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मऊ में लव जिहाद का पहला केस दर्ज, 14 पर लगा आरोप

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Published : Dec 4, 2020, 9:57 AM IST

Updated : Dec 5, 2020, 5:39 PM IST

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में गुरुवार को लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज किया गया. आरोप है कि एक समुदाय का शादीशुदा युवक दूसरे समुदाय की युवती को बहला-फुसलाकर ले गया है. उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा दिया.

अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी
अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी

मऊः उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मोलनगंज गांव में एक युवती को शादी के दो दिन पहले दूसरे समुदाय का युवक अगवा कर ले गया था. इस मामले में युवती के पिता ने 3 महिलाओं समेत 14 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है. केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. जिले में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ है. इस अध्यादेश को ही लव जिहाद कानून कहा जा रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी

14 लोगों के खिलाफ मुकदमा
युवती के परिवारीजनों ने बताया कि धर्मांतरण के लिए 30 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया गया है. युवती के पिता की तहरीर के आधार पर चिरैयाकोट थाने में 14 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है.
पिता ने तहरीर में बताया कि उसकी बेटी का विवाह 30 नवंबर को होना था. उससे दो दिन पहले कस्बे के ही शबाब उर्फ राहुल ने उसका अपहरण कर लिया और युवती का धर्मपरिवर्तन कराने के बाद शादी कर ली है. आरोपित युवक शबाब उर्फ राहुल युवती के पड़ोस में ही रहता था. युवक परिवार के घर ही वाहन चालक था. उसकी पहले भी शादी हो चुकी हैं.

तीन थानों की टीमें लगाई गईं

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि दो समुदाय के युवक और युवती भाग गए हैं. उनकी तलाश जारी है. नए कानून के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन थानों की पुलिस टीमें लगाई हैं. जनपद में लव जिहाद के तहत पहला मुकदमा दर्ज होने से चर्चा का विषय बना हुआ है.

मऊः उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मोलनगंज गांव में एक युवती को शादी के दो दिन पहले दूसरे समुदाय का युवक अगवा कर ले गया था. इस मामले में युवती के पिता ने 3 महिलाओं समेत 14 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है. केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. जिले में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ है. इस अध्यादेश को ही लव जिहाद कानून कहा जा रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी

14 लोगों के खिलाफ मुकदमा
युवती के परिवारीजनों ने बताया कि धर्मांतरण के लिए 30 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया गया है. युवती के पिता की तहरीर के आधार पर चिरैयाकोट थाने में 14 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है.
पिता ने तहरीर में बताया कि उसकी बेटी का विवाह 30 नवंबर को होना था. उससे दो दिन पहले कस्बे के ही शबाब उर्फ राहुल ने उसका अपहरण कर लिया और युवती का धर्मपरिवर्तन कराने के बाद शादी कर ली है. आरोपित युवक शबाब उर्फ राहुल युवती के पड़ोस में ही रहता था. युवक परिवार के घर ही वाहन चालक था. उसकी पहले भी शादी हो चुकी हैं.

तीन थानों की टीमें लगाई गईं

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि दो समुदाय के युवक और युवती भाग गए हैं. उनकी तलाश जारी है. नए कानून के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन थानों की पुलिस टीमें लगाई हैं. जनपद में लव जिहाद के तहत पहला मुकदमा दर्ज होने से चर्चा का विषय बना हुआ है.

Last Updated : Dec 5, 2020, 5:39 PM IST

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