मऊ: घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गयी है. अधिसूचना के जारी होते ही जिले में आचार संहिता लग गई है. जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई.
उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां
नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है. नामांकन कक्ष के साथ जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर हर गतिविधि को कैद किया जा रहा है. उपजिलाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के संबंध में राजनीतिक दलों एवं उप निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को किसी तरह की लापरवाही न करने के लिए निर्देशित किया गया है.
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कैसे होगी चुनाव की प्रक्रिया
आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन पत्र खरीदने का क्रम शुरू हो गया है. 30 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे, पहली अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच और तीन अक्तूबर को नामांकन पत्रों की वापसी होगी. जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान 21 अक्तूबर को प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा और 24 अक्तूबर को मतगणना होगी. राजनीतिक दलों को जनसभा या जुलूस का आयोजन करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी.
क्या है प्रशासन की तैयारियां
घोसी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 227 मतदान केंद्र और 454 बूथ बनाए गए हैं.
घोसी विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,23,952 मतदाता हैं.
इसमें 1,95,094 महिला और 2,28,854 पुरुष मतदाता हैं.
अन्य मतदाताओं की संख्या चार है.
निर्वाचन के लिए निर्वाचित कंट्रोल रूम बनाया गया है.
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नामांकन कक्ष में जाएंगे सिर्फ 5 व्यक्ति
रिटर्निंग अधिकारी विजय मिश्र ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों का दाखिला, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर के अपर जिलाधिकारी न्यायालय के कक्ष संख्या चार में होगी. नामांकन पत्रों की बिक्री का समय प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच होगा. नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में जा सकेंगे. राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक और निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक देने होंगे. वहीं सामान्य प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए पांच हजार रुपये होगी. निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है. नामांकन में आने वाले वाहनों को 100 मीटर की परिधि के बाहर ही रोक दिया जाएगा.
नामांकन कक्ष के 100 मीटर परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. नामांकन कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे. मीडिया कर्मियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. नामांकन पत्रों की वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा. इस बार की मतदान प्रक्रिया पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त होगी.
-ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी, जिलाधिकारी