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घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, जानें प्रशासनिक इंतजाम

यूपी के मऊ में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी ने सभाकक्ष में बैठक की. घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू करने के साथ ही राजनितिक दलों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है.

उपचुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी ने की बैठक
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Published : Sep 24, 2019, 12:40 PM IST

मऊ: घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गयी है. अधिसूचना के जारी होते ही जिले में आचार संहिता लग गई है. जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई.

घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर.

उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां
नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है. नामांकन कक्ष के साथ जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर हर गतिविधि को कैद किया जा रहा है. उपजिलाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के संबंध में राजनीतिक दलों एवं उप निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को किसी तरह की लापरवाही न करने के लिए निर्देशित किया गया है.

इसे भी पढ़ें- उपचुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू, हटने लगे पोस्टर बैनर

कैसे होगी चुनाव की प्रक्रिया
आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन पत्र खरीदने का क्रम शुरू हो गया है. 30 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे, पहली अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच और तीन अक्तूबर को नामांकन पत्रों की वापसी होगी. जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान 21 अक्तूबर को प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा और 24 अक्तूबर को मतगणना होगी. राजनीतिक दलों को जनसभा या जुलूस का आयोजन करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

क्या है प्रशासन की तैयारियां
घोसी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 227 मतदान केंद्र और 454 बूथ बनाए गए हैं.
घोसी विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,23,952 मतदाता हैं.
इसमें 1,95,094 महिला और 2,28,854 पुरुष मतदाता हैं.
अन्य मतदाताओं की संख्या चार है.
निर्वाचन के लिए निर्वाचित कंट्रोल रूम बनाया गया है.

इसे भी पढ़ें- घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिये नामांकन शुरू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नामांकन कक्ष में जाएंगे सिर्फ 5 व्यक्ति
रिटर्निंग अधिकारी विजय मिश्र ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों का दाखिला, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर के अपर जिलाधिकारी न्यायालय के कक्ष संख्या चार में होगी. नामांकन पत्रों की बिक्री का समय प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच होगा. नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में जा सकेंगे. राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक और निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक देने होंगे. वहीं सामान्य प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए पांच हजार रुपये होगी. निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है. नामांकन में आने वाले वाहनों को 100 मीटर की परिधि के बाहर ही रोक दिया जाएगा.

नामांकन कक्ष के 100 मीटर परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. नामांकन कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे. मीडिया कर्मियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. नामांकन पत्रों की वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा. इस बार की मतदान प्रक्रिया पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त होगी.
-ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी, जिलाधिकारी

मऊ: घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो गयी है. अधिसूचना के जारी होते ही जिले में आचार संहिता लग गई है. जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक हुई.

घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर.

उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां
नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है. नामांकन कक्ष के साथ जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर हर गतिविधि को कैद किया जा रहा है. उपजिलाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के संबंध में राजनीतिक दलों एवं उप निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को किसी तरह की लापरवाही न करने के लिए निर्देशित किया गया है.

इसे भी पढ़ें- उपचुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू, हटने लगे पोस्टर बैनर

कैसे होगी चुनाव की प्रक्रिया
आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन पत्र खरीदने का क्रम शुरू हो गया है. 30 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे, पहली अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच और तीन अक्तूबर को नामांकन पत्रों की वापसी होगी. जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान 21 अक्तूबर को प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा और 24 अक्तूबर को मतगणना होगी. राजनीतिक दलों को जनसभा या जुलूस का आयोजन करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

क्या है प्रशासन की तैयारियां
घोसी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 227 मतदान केंद्र और 454 बूथ बनाए गए हैं.
घोसी विधानसभा क्षेत्र में कुल 4,23,952 मतदाता हैं.
इसमें 1,95,094 महिला और 2,28,854 पुरुष मतदाता हैं.
अन्य मतदाताओं की संख्या चार है.
निर्वाचन के लिए निर्वाचित कंट्रोल रूम बनाया गया है.

इसे भी पढ़ें- घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिये नामांकन शुरू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नामांकन कक्ष में जाएंगे सिर्फ 5 व्यक्ति
रिटर्निंग अधिकारी विजय मिश्र ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों का दाखिला, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर के अपर जिलाधिकारी न्यायालय के कक्ष संख्या चार में होगी. नामांकन पत्रों की बिक्री का समय प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच होगा. नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में जा सकेंगे. राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक और निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक देने होंगे. वहीं सामान्य प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए पांच हजार रुपये होगी. निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है. नामांकन में आने वाले वाहनों को 100 मीटर की परिधि के बाहर ही रोक दिया जाएगा.

नामांकन कक्ष के 100 मीटर परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. नामांकन कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे. मीडिया कर्मियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. नामांकन पत्रों की वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा. इस बार की मतदान प्रक्रिया पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त होगी.
-ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी, जिलाधिकारी

Intro:मऊ। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होते ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है. वहीं कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारियों की बैठक हुई. नामांकन प्रकिया के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है. नामांकन कक्ष के साथ जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर हर गतिविधि को कैद किया जा रहा है. उप जिलाधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के संबंध में राजनीतिक दलों एवं उप निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को किसी स्तर पर लापरवाही न करने के लिए निर्देशित किया गया. वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार पूरी मतदान प्रक्रिया प्लास्टिक मुक्त होगी.

बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार से नामांकन पत्र खरीदने का क्रम शुरू हो गया है. 30 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे, पहली अक्तूबर को नामांकनपत्रों की जांच और 3 अक्तूबर को नामांकनपत्रों की वापसी होगी. मतदान 21 अक्तूबर और मतगणना 24 अक्तूबर को होगी.

Body:जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि नामांकन कक्ष के 100 मीटर परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. नामांकन कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन व अन्य संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे. मीडिया कर्मियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा. नामांकन पत्रों की वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा. मतदान 21 अक्तूबर को प्रात: 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा और 24 अक्तूबर को मतगणना होगी. उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को जनसभा या जुलूस का आयोजन करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

रिटर्निंग ऑफिसर घोसी विजय मिश्र ने बताया कि नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों का दाखिला, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अपर उपजिलाधिकारी न्यायालय कक्ष संख्या 4 में होगी. नामांकन पत्रों की बिक्री का समय प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराहन तीन बजे के बीच होगा. नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में जा सकेंगे. राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक तथा निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक देने होंगे. वहीं सामान्य अभ्यर्थी के लिए जमानत राशि दस हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए पांच हजार रुपये होगी. निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है. नामांकन में आने वाले वाहनों को 100 मीटर की परिधि के बाहर रोक दिया जाएगा.

227 मतदान केंद्र और 454 बूथ बने-
घोसी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 227 मतदान केंद्र तथा 454 बूथ बनाए गए हैं.
घोसी विधानसभा क्षेत्र में कुल 423952 मतदाता हैं.
इसमें 195094 महिला तथा 228854 पुरुष मतदाता हैं.
अन्य मतदाताओं की संख्या 4 है.
निर्वाचन के लिए निर्वाचित कंट्रोल रूम बनाया गया है.

बाईट - ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी (जिलाधिकारी, मऊ)
बाईट - विजय मिश्र (रिटर्निंग अधिकारी, घोसी)Conclusion:
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