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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को - मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई तीसरी पिटिशन पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला.
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Published : Apr 5, 2021, 6:09 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई तीसरी पिटिशन पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने याचिका दायर की थी. कोर्ट में तीन प्रतिवादी पक्ष मौजूद रहे. मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव.
न्यायालय में तीसरी पिटीशन पर हुई सुनवाई

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दोपहर बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर दायर की गई तीसरी पिटीशन पर सुनवाई हुई. कोर्ट में तीन प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता मौजूद रहे. दस मिनट तक बहस हुई.

मनीष यादव ने एक अन्य प्रार्थना पत्र कोर्ट में किया दाखिल

भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया. इस प्रार्थना पत्र पर मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर हम लोगों ने आवाज बुलंद की है. करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान श्रीकृष्ण में बसी हुई है.


पिछली तारीख में प्रतिवादी पक्षों को जारी हुए थे नोटिस

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दायर की गई तीसरी पिटिशन पर प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. आज सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता मौजूद रहे. एक अन्य प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता मौजूद नहीं हुए थे.

यह है असली मांग

श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ मैं श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है शाही ईदगाह की जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को भूमि डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

पढ़ें: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में नया दावा, आगरा के लाल किले में दबा है मंदिर का 'श्रीविग्रह'

हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी

हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि सोमवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट में दस मिनट बहस हुई और मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. सुनवाई के दौरान तीन प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता मौजूद रहे.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई तीसरी पिटिशन पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई. भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने याचिका दायर की थी. कोर्ट में तीन प्रतिवादी पक्ष मौजूद रहे. मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव.
न्यायालय में तीसरी पिटीशन पर हुई सुनवाई

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दोपहर बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर दायर की गई तीसरी पिटीशन पर सुनवाई हुई. कोर्ट में तीन प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता मौजूद रहे. दस मिनट तक बहस हुई.

मनीष यादव ने एक अन्य प्रार्थना पत्र कोर्ट में किया दाखिल

भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया. इस प्रार्थना पत्र पर मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर हम लोगों ने आवाज बुलंद की है. करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान श्रीकृष्ण में बसी हुई है.


पिछली तारीख में प्रतिवादी पक्षों को जारी हुए थे नोटिस

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दायर की गई तीसरी पिटिशन पर प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. आज सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता मौजूद रहे. एक अन्य प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता मौजूद नहीं हुए थे.

यह है असली मांग

श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ मैं श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है शाही ईदगाह की जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को भूमि डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

पढ़ें: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में नया दावा, आगरा के लाल किले में दबा है मंदिर का 'श्रीविग्रह'

हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी जानकारी

हिंदू आर्मी चीफ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि सोमवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट में दस मिनट बहस हुई और मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी. सुनवाई के दौरान तीन प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता मौजूद रहे.

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