महोबा: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन शक्ति अभियान चलाकर महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रही है. दूसरी तरफ महोबा जिले के न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव की फास्ट ट्रैक कोर्ट नाबालिगों के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों को सजा सुनाकर समाज में नजीर पेश कर रही है. शुक्रवार को फिर उन्होंने 11 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी वृद्ध को 4 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 13 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया.
क्या है मामला
मामला कबरई थाना क्षेत्र का है, जहां अपने पिता के साथ खेत में बकरी चरा रही किशोरी को अकेला पाकर आरोपी हरिदास ने उसे बुरी नियत से दबोच लिया. किशोरी की चीख पुकार सुन पहुंचे पिता को धमका कर आरोपी मौके से भाग गया था. पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी. चले ट्रायल में आरोपी हरिदास के ऊपर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव की न्यायालय ने शुक्रवार को सजा का ऐलान कर आरोपी को आईपीसी 354 में 4 वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार अर्थदण्ड, आईपीसी 506 में 2 वर्ष साधारण कारावास और 3 हजार अर्थदण्ड और लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 8 के आरोप में 4 वर्ष की साधारण कारावास और 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा का ऐलान किया.
5 जनवरी 2018 का मामला
विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो कोर्ट पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि ये कबरई थाने का मामला है. 2018 में अभियुक्त हरिदास पुत्र मातादीन पाल के खेत में नाबालिग पीड़िता बकरियां चराने गई थी. उसी समय आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की. मुलजिम को जेल भेज दिया गया है. यह घटना 05/01/2018 की है. जबकि मुकदमा 06/01/2018 को लिखा गया है. अपराध संख्या 8/18 थाना कबरई थाने में दर्ज है.
मिशन शक्ति से जल्दी मिल रहा न्याय
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मिशन शक्ति योजना नारियों के सम्मान के लिए चलाई गई है. यह निरन्तर 6 माह तक चलना है. यह योजना अक्टूबर माह में शुरू हुई थी, इसलिए पॉक्सो कोर्ट में थोड़ा तेजी से काम हो रहा है. निर्णय जल्दी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे.