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दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, बोनस का आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावाली से पहले कर्मचारियों को बोनस देने का एलान किया है. सीएम योगी के आदेश पर अपर मुख्य सचिव ने वित्त बोनस का आदेश जारी किया है.

सीएम योगी आदित्यनाथ.
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Published : Oct 15, 2019, 9:29 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 4:56 AM IST

लखनऊ: दीपावली पर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा दिया है. योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का एलान किया है. अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है.

कर्मचारियों को बोनस देने का एलान.


राज्य कर्मचारियों को बोनस का तोहफा
शासनादेश में बताया गया है कि प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कार्य प्रभावित कर्मचारियों और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारी, जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल तक है, को वर्ष 2018-19 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है.

इसे भी पढ़ें:- CM योगी ने 'स्वच्छ वायु ऐप' को किया लांच, कहा- वायु प्रदूषण एक वैश्विक समस्या

ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही और किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित होने की स्थिति में बोनस का भुगतान अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा. जोकि दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा. इनके खिलाफ 2019 में कोई विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें यह बोनस नहीं दिया जाएगा. यह शासनादेश सभी विभागों को भेज दिया गया है.

लखनऊ: दीपावली पर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा दिया है. योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का एलान किया है. अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है.

कर्मचारियों को बोनस देने का एलान.


राज्य कर्मचारियों को बोनस का तोहफा
शासनादेश में बताया गया है कि प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कार्य प्रभावित कर्मचारियों और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारी, जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल तक है, को वर्ष 2018-19 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है.

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ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही और किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित होने की स्थिति में बोनस का भुगतान अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा. जोकि दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा. इनके खिलाफ 2019 में कोई विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें यह बोनस नहीं दिया जाएगा. यह शासनादेश सभी विभागों को भेज दिया गया है.

Intro:लखनऊ: दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार योगी सरकार का तोहफा, 30 दिन का बोनस का ऐलान

लखनऊ। दीपावली पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का ऐलान किया है। अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इस संबंध में आज शासनादेश जारी कर दिया है।


Body:शासनादेश में बताया गया है कि प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कार्य प्रभावित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल तक है, को वर्ष 2018-19 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है।

ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित होने की स्थिति में बोनस का भुगतान अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा। जोकि दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। जिनके खिलाफ 2019 में कोई विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें या बोनस नहीं दिया जाएगा। यह शासनादेश सभी विभागों को भेज दिया गया है।


Conclusion:
Last Updated : Oct 16, 2019, 4:56 AM IST
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