लखनऊ: दीपावली पर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा दिया है. योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस का एलान किया है. अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है.
राज्य कर्मचारियों को बोनस का तोहफा
शासनादेश में बताया गया है कि प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कार्य प्रभावित कर्मचारियों और राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारी, जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल तक है, को वर्ष 2018-19 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है.
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ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही और किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित होने की स्थिति में बोनस का भुगतान अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा. जोकि दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा. इनके खिलाफ 2019 में कोई विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें यह बोनस नहीं दिया जाएगा. यह शासनादेश सभी विभागों को भेज दिया गया है.