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हर थाना क्षेत्र में स्थापित होगा वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, आवेदन शुरू - New Uttar Pradesh Online Motor Vehicle Pollution Detection Center

उत्तर प्रदेश में वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. प्रत्येक थाना क्षेत्र में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है.

प्रदूषण जांच केंद्र.
प्रदूषण जांच केंद्र.
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Published : Apr 7, 2021, 11:01 PM IST

Updated : Apr 8, 2021, 5:17 PM IST

लखनऊः प्रदेश में वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. परिवहन विभाग द्वारा नवीन उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है. इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, एनजीओ,ट्रस्ट,सभी प्रकार के फार्म, कंपनी, प्राइवेट/लिमिटेड पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज में भी प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित कर सकते हैं. साथ ही पहली बार प्रदूषण जांच उपकरण फिटेड वाहन के मालिक एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्कशॉप में भी प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है.

प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए यह जरूरी
इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र में उत्सर्जन जांच करने वाले ऑपरेटर की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 10 निर्धारित की गई है. इस योजना द्वारा प्रदूषण जांच केंद्र की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्र में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है. प्रदूषण जांच केंद्र को स्थापित करने के लिए आवेदक वाहनों को प्रदूषण जांच के लिए मशीन खरीदने के बाद https://vahan.parivahan.gov.in/puc लिंक पर आवेदन कर सकता है.

यह भी पढ़ें-योगी सरकार ने दी काशी आने वाले पर्यटकों को सौगात, गंगा की लहरों पर चलेंगे तीन क्रूज


ऐसे करें आवेदन
आवेदन के लिए प्रपत्र मशीन का बिल, जांच केंद्र मालिक का पहचान पत्र, ऑपरेटर का पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता और कार्य स्थल का रेंट या स्वामित्व का प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने के बाद प्रत्येक मशीन के लिए 5000 का भुगतान करना होगा. नवीन उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना 2020 का विस्तृत विवरण परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. प्रदूषण जांच केंद्र के प्राधिकार की वैधता 3 साल की होगी. यह सचल प्रदूषण केंद्र आवेदन के 20 दिन के अंदर खोले जा सकेंगे. इस योजना के प्रारंभ होने से हजारों शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा.

वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए इतने मिलेंगे रुपये
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने वाले व्यक्ति को पेट्रोल चालित दोपहिया वाहन पर 50, तिपहिया पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी गाड़ी, चार पहिया वाहन का 70 रुपये और ट्रक व अन्य डीजल वाहन के प्रदूषण जांच के लिए 100 रुपये मिलेंगे. वहीं ई रिक्शा चलाने के लिए और चालकों को 10 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा. इसके बाद ही ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन आरटीओ कार्यालय में होगा.

लखनऊः प्रदेश में वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. परिवहन विभाग द्वारा नवीन उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है. इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, एनजीओ,ट्रस्ट,सभी प्रकार के फार्म, कंपनी, प्राइवेट/लिमिटेड पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज में भी प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित कर सकते हैं. साथ ही पहली बार प्रदूषण जांच उपकरण फिटेड वाहन के मालिक एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्कशॉप में भी प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है.

प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए यह जरूरी
इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र में उत्सर्जन जांच करने वाले ऑपरेटर की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 10 निर्धारित की गई है. इस योजना द्वारा प्रदूषण जांच केंद्र की मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्र में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है. प्रदूषण जांच केंद्र को स्थापित करने के लिए आवेदक वाहनों को प्रदूषण जांच के लिए मशीन खरीदने के बाद https://vahan.parivahan.gov.in/puc लिंक पर आवेदन कर सकता है.

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ऐसे करें आवेदन
आवेदन के लिए प्रपत्र मशीन का बिल, जांच केंद्र मालिक का पहचान पत्र, ऑपरेटर का पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता और कार्य स्थल का रेंट या स्वामित्व का प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने के बाद प्रत्येक मशीन के लिए 5000 का भुगतान करना होगा. नवीन उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना 2020 का विस्तृत विवरण परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. प्रदूषण जांच केंद्र के प्राधिकार की वैधता 3 साल की होगी. यह सचल प्रदूषण केंद्र आवेदन के 20 दिन के अंदर खोले जा सकेंगे. इस योजना के प्रारंभ होने से हजारों शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा.

वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए इतने मिलेंगे रुपये
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने वाले व्यक्ति को पेट्रोल चालित दोपहिया वाहन पर 50, तिपहिया पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी गाड़ी, चार पहिया वाहन का 70 रुपये और ट्रक व अन्य डीजल वाहन के प्रदूषण जांच के लिए 100 रुपये मिलेंगे. वहीं ई रिक्शा चलाने के लिए और चालकों को 10 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा. इसके बाद ही ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन आरटीओ कार्यालय में होगा.

Last Updated : Apr 8, 2021, 5:17 PM IST
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