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लखनऊ: लॉकडाउन पार्ट-3 में खुलेंगी शराब की दुकानें, यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन

लॉकडाउन पार्ट-3 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही यूपी सरकार की गाइडलाइन बनी है. लॉकडाउन पार्ट-3 में कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी.
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी.
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Published : May 3, 2020, 6:02 PM IST

Updated : May 3, 2020, 6:40 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार की गाइड लाइन जारी की है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही दिशा निर्देश दिए गए हैं. राज्य में तीन जोन में शराब की एकल दुकानों को निर्धारित समय पर खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है.

शराब की खुलेंगी दुकानें
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी गाइडलाइंस में कहा है कि प्रदेश में निर्धारित मानक और जोन के अनुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का अक्षरस: पालन सुनिश्चित किया जाएगा. तीनों जोन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एकल शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. दुकानों में बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और संवेदनशीलता मिलने पर तत्काल जांच और दुकान का लाइसेंस निरस्तीकरण किया जाएगा.

निर्धारित प्रोटोकॉल का होगा पालन
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में निर्धारित व्यवस्थाएं पहले की तरह ही लागू रहेंगी. इनमें किसी तरह की ढीलाई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति
मुख्य सचिव ने जारी आदेश में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी जा रही है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाएगा.

मॉल, जीम, पार्लर पर रहेगी पाबंदी
मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन पार्ट-3 में मॉल, जीम, पार्लर पर सख्त पाबंदी रहेगी. इन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है. आवश्यक सेवाओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ: झुग्गी वासी भूखों रहने को हैं मजबूर, नहीं मिल रही कोई मदद

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार की गाइड लाइन जारी की है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही दिशा निर्देश दिए गए हैं. राज्य में तीन जोन में शराब की एकल दुकानों को निर्धारित समय पर खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है.

शराब की खुलेंगी दुकानें
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी गाइडलाइंस में कहा है कि प्रदेश में निर्धारित मानक और जोन के अनुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का अक्षरस: पालन सुनिश्चित किया जाएगा. तीनों जोन में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एकल शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी. दुकानों में बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और संवेदनशीलता मिलने पर तत्काल जांच और दुकान का लाइसेंस निरस्तीकरण किया जाएगा.

निर्धारित प्रोटोकॉल का होगा पालन
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में निर्धारित व्यवस्थाएं पहले की तरह ही लागू रहेंगी. इनमें किसी तरह की ढीलाई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति
मुख्य सचिव ने जारी आदेश में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी जा रही है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जाएगा.

मॉल, जीम, पार्लर पर रहेगी पाबंदी
मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन पार्ट-3 में मॉल, जीम, पार्लर पर सख्त पाबंदी रहेगी. इन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है. आवश्यक सेवाओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.

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Last Updated : May 3, 2020, 6:40 PM IST
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