लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंत:जनपदीय पारस्परिक तबादले साल में दो बार हो सकेंगे. इसके लिए वे पूरे साल आवेदन कर सकेंगे, लेकिन स्थानांतरण आदेश शीतकालीन या गर्मी की छुट्टियों में जारी किए जाएंगे और इसी समय उन्हें कार्यमुक्त किया जाएगा. इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने बुधवार को शासन को प्रस्ताव भेज दिया है. प्रदेश में कई वर्षों से जिले के अंदर तबादले या समायोजन नहीं हुए हैं. इससे जिले के अंदर ही शिक्षकों को 70 से 120 किमी तक की यात्रा रोज करनी पड़ती है. इसलिए सरकार ने पारस्परिक तबादले करने का निर्णय लिया है. इसके पूरे वर्ष भर आवेदन किए जा सकेंगे. आवेदन करने के 15 दिन के अंदर बीएसए ऑफिस में इसका प्रिंट आउट जमा करना होगा. डेढ़ महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कर आदेश गर्मी या जाड़े की छुट्टियों में जारी होगा और शिक्षक को एक हफ्ते के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा.
इस प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी (Committee headed by DIET Principal) बनेगी. जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त एवं लेखाधिकारी (District School Inspector, District Basic Education Officer and Finance and Accounts Officer) होंगे. प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए विषयों की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों के बीच ही तबादले हो सकेंगे. ग्रामीण व नगर संवर्ग के बीच तबादले अनुमन्य नहीं होंगे. अपने ही काडर के बीच पारस्परिक तबादले हो सकेंगे. पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में दोनों शिक्षकों को एक-दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा.
ऐसी होगी प्रक्रिया : वेबसाइट पर पारस्परिक स्थानांतरण (mutual transfer) के लिए इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके ब्यौरे को भरने के लिए एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा. इसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे और आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे. अंत:जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक आपसी सहमति से आवेदन पत्र देंगे. इनकी पात्रता-अपात्रता संबंधी रिपोर्ट विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यापित कर रिपोर्ट बीएसए को देंगे और कमेटी की सिफारिश के बाद ही तबादले किए जा सकेंगे.
इन श्रेणियों के बीच हो सकेंगे स्थानांतरण : प्राथमिक व जूनियर स्कूलों के प्रधानाध्यापक का समकक्ष पद पर, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय व जूनियर स्कूलों का समकक्ष पदों पर.
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