लखनऊ: राजधानी में मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर 18 जनवरी को सामूहिक विवाह की तैयारी की जा रही है. इसमें एक साथ 101 विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है. विवाह के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इसमें अगर विधवा और तलाकशुदा महिलाएं दूसरा विवाह करना चाहती हैं तो उन्हें शादी अनुदान भी दिया जाएगा. इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
ऐसे करें आवेदन
समाज कल्याण विभाग गरीब परिवारों को शादी अनुदान देता है. अनुदान के लिए विवाह के 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया जाता है. इसके तहत खुद शादी करने पर 20,000 रुपये और सामूहिक शादी होने पर 51,000 रुपये का अनुदान मिलता है. इसमें 35,000 रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजे जाते हैं. 10,000 रुपये का शादी का सामान और 6000 रुपये शादी में खर्च किए के लिए मिलते हैं. लॉकडाउन के पहले आवेदन करने वाले सभी 1790 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है. इसके तहत 9 गरीब कन्याओं को अनुदान दिया गया है.
इस वेबसाइट पर करें आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि 18 साल के ऊपर की युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी. इसके लिए ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56460 रुपये होनी चाहिए. आवेदक को सूबे का निवासी होना अनिवार्य है. शादी के समय लड़की की 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि आवेदक shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, नेशनलाइज बैंक में खाता, मोबाइल नंबर, शादी का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाने होंगे.