लखनऊ : प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में ₹500 की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा इन छात्रों को लाभ देने के लिए उनकी आयु सीमा भी 12 से 20 वर्ष तक निर्धारित कर दी गई है. इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति अब ₹3000 की जगह ₹3500 सालाना मिलेगी. दशमोत्तर कक्षा में योजना का लाभ लेने के लिए छात्र तभी पात्र होंगे, जब पिछली कक्षा में उनका न्यूनतम 50% अंक हासिल होंगे. राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है.
केंद्र सरकार ने कक्षा 9 व 10 में एससी-एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति पहले ही बढ़कर ₹3500 सालाना कर चुकी है. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है. पहली बार एससी-एसटी छात्रों के साथ उन अस्वच्छ पेशे के परिवारों के शामिल छात्रों को एक श्रेणी के तहत लाभ के दायरे में लाया जा रहा है. इस योजना का लाभ हर साल करीब 50 लाख से अधिक छात्रों को दिया जाता है.
वहीं सरकार ने दशमोत्तर कक्षाओं में 40 से अधिक आयु के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब नहीं देगी. हालांकि यह आयु सीमा शोध छात्रों पर नहीं लागू होगा. इसके अलावा बीए, बीकॉम व बीएससी जैसे विषयों की पढ़ाई बीच में छोड़कर बीटेक या एमबीबीएस आदि विषयों में दाखिला लेने वाले छात्रों को यह योजना का लाभ बराबर मिलता रहेगा. अभी तक दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर पहले वर्ष में लाभ नहीं मिलता था.
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की मिलेगी छात्रवृत्ति, जानें क्या है योजना