लखनऊ: नए साल के पहले दिन यानी एक जनवरी से टोल प्लाजा से गुजरने वाले चार पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य है. बिना फास्टैग वाले वाहनों का टोल प्लाजा से गुजरना मुश्किल होगा. ऐसे में 25 दिसंबर से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में बिना फास्टैग के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है. इस संबंध में बुधवार को आरटीओ ने डीलरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए. वाहनों में फास्टैग लगाकर ही डिलिवरी देने के साफ तौर पर निर्देश हैं.
चेतावनी के साथ करेंगे जागरूक
ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी रामफेर द्विवेदी का कहना है कि हर चार पहिया वाहनों में चाहे यात्री वाहन हो, निजी वाहन हो या माल वाहन, सभी नए वाहनों में फास्टैग आवश्यक हो गया है. चेकिंग दल वाहन चालकों को फास्टैग लगवाने के लिए चेतावनी भी देंगे. वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए आरटीओ कार्यालय में पोस्टर व बैनर लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा.
एचएसआरपी के बिना लगी थी वाहनों के काम पर रोक
बता दें कि अभी कुछ दिन पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगे होने पर भी आरटीओ कार्यालय के तमाम काम रोक दिए गए थे. हालांकि अभी एचएसआरपी से परिवहन विभाग पीछे हट गया है. ऐसे में यहां पर सभी काम शुरू हो गए थे, लेकिन अब फास्टैग के बिना पंजीकरण नहीं हो पाएगा. ऐसे में अगर आरटीओ कार्यालय में वाहन की फिटनेस या फिर रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो फास्टैग गाड़ी में जरूर लगवा लें.