लखनऊ: पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज राम विलास प्रसाद ने पांच साल की एक मासूम बच्ची से अश्लील हकरत करने के मामले में अभियुक्त मोहम्मद नईम को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सरकारी वकील शशि पाठक के मुताबिक 1 नवंबर 2014 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना गुडम्बा में दर्ज कराई थी. पीड़िता के पिता ने वाशिंग मशीन खराब होने पर संबंधित कंपनी पर कॉल कर मेकैनिक भेजने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अभियुक्त मोहम्मद नईम उनके घर वाशिंग मशीन ठीक करने आया.
इस दौरान वादी की पत्नी को नींद आ गई. कुछ ही देर में जब उनकी नींद खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि अभियुक्त अब भी घर में है. उन्होंने बगल के कमरे में अपनी पांच साल की मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत करते हुए अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ लिया. हालांकि इस दौरान आरोपी चकमा देकर फरार हो गया. पीड़िता की मां ने पूरे घटना की जानकारी वादी को दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने जांच में अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए चार्जशीट दाखिल की.