लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से शिवपाल यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को बंगला आवंटित किए जाने को विधि सम्मत बताया गया है. इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव, सचिवालय को दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
नियम के अनुरूप किया गया बंगले का आवंटन
लखनऊ हाईकोर्ट ने शिवपाल यादव सहित चार विधायकों को बंगला आवंटित करना पूरी तरह से नियम के अनुरूप बताया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने ली है.
मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यूपी अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट अधिनियम 2016 का नियम 5 पेश करते हुए कहा कि उक्त नियम के क्लॉज टू के तहत विधायकों को बंगला आवंटित किया जाना पूरी तरह से विधि सम्मत है, जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह में प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
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विधायकों को आवंटित हुए बंगले
उल्लेखनीय है कि याचिका में नियमों की अनदेखी कर उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किए जाने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित किया गया है, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था.
वहीं बंगला न. 1 ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था. जबकि बंगला न. ए 4 दिलकुशा कॉलोनी और ए 6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह को और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है.
याचिका में बंगले का आवंटन रद्द करने की थी मांग
याची का कहना है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं. लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किए जा सकते. याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद्द किये जाने की मांग की गई थी. याचिका में बंगलों के आवंटन में नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है.
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