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शिवपाल यादव समेत चार विधायकों को बंगला आवंटित करना नियम के अनुरूप: हाईकोर्ट

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव समेत चार अन्य को आवंटित हुए बंगले के विरोध में जारी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा बंगला आवंटन पूरी तरह से विधि सम्मत है.

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शिवपाल यादव, अध्यक्ष, सपा लोहिया
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Published : Nov 26, 2019, 4:26 AM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से शिवपाल यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को बंगला आवंटित किए जाने को विधि सम्मत बताया गया है. इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव, सचिवालय को दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

नियम के अनुरूप किया गया बंगले का आवंटन
लखनऊ हाईकोर्ट ने शिवपाल यादव सहित चार विधायकों को बंगला आवंटित करना पूरी तरह से नियम के अनुरूप बताया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने ली है.

मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यूपी अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट अधिनियम 2016 का नियम 5 पेश करते हुए कहा कि उक्त नियम के क्लॉज टू के तहत विधायकों को बंगला आवंटित किया जाना पूरी तरह से विधि सम्मत है, जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह में प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

इसे भी पढ़ें:- लखनऊ: महज 12 साल की उम्र से शुरू किया था ढोल बजाना, लड़कियों के लिए मिसाल है यह शख्सियत!

विधायकों को आवंटित हुए बंगले
उल्लेखनीय है कि याचिका में नियमों की अनदेखी कर उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किए जाने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित किया गया है, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था.

वहीं बंगला न. 1 ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था. जबकि बंगला न. ए 4 दिलकुशा कॉलोनी और ए 6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह को और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है.

याचिका में बंगले का आवंटन रद्द करने की थी मांग
याची का कहना है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं. लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किए जा सकते. याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद्द किये जाने की मांग की गई थी. याचिका में बंगलों के आवंटन में नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है.

इसे भी पढ़ें:- देश में फिर से लागू हो हम दो हमारे दो का कानून: पूर्व पुलिस महानिदेशक

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से शिवपाल यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को बंगला आवंटित किए जाने को विधि सम्मत बताया गया है. इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव, सचिवालय को दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

नियम के अनुरूप किया गया बंगले का आवंटन
लखनऊ हाईकोर्ट ने शिवपाल यादव सहित चार विधायकों को बंगला आवंटित करना पूरी तरह से नियम के अनुरूप बताया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने ली है.

मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यूपी अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट अधिनियम 2016 का नियम 5 पेश करते हुए कहा कि उक्त नियम के क्लॉज टू के तहत विधायकों को बंगला आवंटित किया जाना पूरी तरह से विधि सम्मत है, जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह में प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

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विधायकों को आवंटित हुए बंगले
उल्लेखनीय है कि याचिका में नियमों की अनदेखी कर उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किए जाने का आरोप लगाया गया है. कहा गया है कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित किया गया है, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था.

वहीं बंगला न. 1 ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल को आवंटित किया गया है. यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था. जबकि बंगला न. ए 4 दिलकुशा कॉलोनी और ए 6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह को और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है.

याचिका में बंगले का आवंटन रद्द करने की थी मांग
याची का कहना है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं. लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किए जा सकते. याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद्द किये जाने की मांग की गई थी. याचिका में बंगलों के आवंटन में नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है.

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शिवपाल समेत चार विधायकों को बंगला आवंटित करना नियम अनुरूप: सरकार  
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से मांगा विस्तृत हलफनामा 
विधि संवाददाता 
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से शिवपाल यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह व नीरज वोरा को बंगला आवंटित किये जाने को विधि सम्मत बताया गया है। इस पर न्यायालय ने प्रमुख सचिव, सचिवालय को दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी है कि हलफनामा दाखिल न होने पर भारी हर्जाना लगाया जाएगा।  
    यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिये। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने यूपी अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज उंडर कंट्रोल ऑफ इस्टेट डिपार्टमेंट अधिनियम 2016 का नियम 5 पेश करते हुए कहा कि उक्त नियम के क्लॉज टू के तहत विधायकों को बंगला आवंटित किया जाना पूरी तरह से विधि सम्मत है। जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह में प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिये। 
    उल्लेखनीय है कि याचिका में नियमों की अनदेखी कर
उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किये जाने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग आवंटित किया गया है जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था। वहीं बंगला न. 1माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्यआशीष पटेल को आवंटित किया गया हैयह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था। जबकि बंगला न. एदिलकुशा कॉलोनी व एदिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह को व नीरज वोरा को आवंटित किया गया है। याची का कहना है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैंलिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किये जा सकते। याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद् किये जाने की मांग की गई है। याचिका में बंगलों के आवंटन में नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है।   

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Chandan Srivastava
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