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जुलाई से बनेंगे लर्निंग लाइसेंस, 31 मई से करें परमानेंट लाइसेंस का आवेदन

यूपी की राजधानी लखनऊ में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए जुलाई माह तक का इंतजार करना होगा. कोरोना के मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने लर्नर लाइसेंस के आवेदन की अनुमति स्थगित रखने का फैसला लिया है.

परिवहन विभाग
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Published : May 26, 2021, 10:46 PM IST

Updated : May 26, 2021, 10:52 PM IST

लखनऊ: कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के आवेदन की अनुमति फिलहाल स्थगित रखने का फैसला लिया है. अगर आवेदक को लर्नर लाइसेंस बनवाना है, तो उसे जुलाई माह तक का इंतजार करना होगा. वहीं परमानेंट लाइसेंस के आवेदन 31 मई से शुरू हो जाएंगे. परिवहन विभाग ने 23 अप्रैल से प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के सभी काम स्थगित कर दिए थे. अब कोरोना वायरस धीरे-धीरे कम हो रहा है. ऐसे में विभाग पहले स्थाई लाइसेंस के आवेदन स्वीकार करने को अनुमति दे रहा है.

23 अप्रैल से ठप है डीएल का काम

परिवहन विभाग ने सबसे पहले 23 अप्रैल से एक मई तक सभी आरटीओ कार्यालय में सप्ताह भर तक ड्राइविंग लाइसेंस का काम स्थगित किया था, लेकिन उसके बाद ये अवधि तीन मई से लेकर 15 मई तक बढ़ा दी गई, लेकिन कोरोना वायरस कम नहीं हुआ. परिवहन विभाग को एक बार फिर 17 मई से लेकर 29 मई तक लाइसेंस संबंधी सभी काम इस बीच करने पड़े.

परमानेंट लाइसेंस हुए रिशिड्यूल, लर्नर के लिए बुक कराना होगा स्लॉट

परिवहन विभाग ने परमानेंट लाइसेंस रिशिड्यूल कर दिए हैं. 23 अप्रैल से 30 मई के बीच परमानेंट लाइसेंस के लिए जिन आवेदकों ने आवेदन किया था, उन्हें नया टाइम स्लॉट परिवहन विभाग ने अलॉट कर दिया है. वह अपने समय पर ही आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के काम के लिए आ सकते हैं. वहीं लर्नर लाइसेंस के लिए एक जुलाई से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिन आवेदकों ने अभी आवेदन कर रखा है, उन्हें भी अब नया टाइम स्लॉट लेना होगा. इसके अलावा लाइसेंस के अन्य कामों के लिए 15 जून से आवेदक अपना काम कराने आरटीओ कार्यालय आ सकेंगे.


30 मई तक लगी है डीएल के आवेदन पर रोक

परिवहन विभाग ने लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में 30 मई तक आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस अवधि में प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं हो रहे हैं. परिवहन आयुक्त धीरज साहू के मुताबिक कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर 22 अप्रैल से रोक लगी हुई है. लाइसेंस संबंधी कोई काम नहीं हो रहा है.

30 जून तक मान्य है सभी डीएल

गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है. 30 जून 2021 तक समाप्त हो जाएगी. इन सभी की वैधता पहले ही 30 जून तक बढ़ा दी थी.

पढ़ें- CM योगी ने कोरोना व इंसेफेलाइटिस से बचाव के दिए टिप्स

लखनऊ: कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के आवेदन की अनुमति फिलहाल स्थगित रखने का फैसला लिया है. अगर आवेदक को लर्नर लाइसेंस बनवाना है, तो उसे जुलाई माह तक का इंतजार करना होगा. वहीं परमानेंट लाइसेंस के आवेदन 31 मई से शुरू हो जाएंगे. परिवहन विभाग ने 23 अप्रैल से प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस के सभी काम स्थगित कर दिए थे. अब कोरोना वायरस धीरे-धीरे कम हो रहा है. ऐसे में विभाग पहले स्थाई लाइसेंस के आवेदन स्वीकार करने को अनुमति दे रहा है.

23 अप्रैल से ठप है डीएल का काम

परिवहन विभाग ने सबसे पहले 23 अप्रैल से एक मई तक सभी आरटीओ कार्यालय में सप्ताह भर तक ड्राइविंग लाइसेंस का काम स्थगित किया था, लेकिन उसके बाद ये अवधि तीन मई से लेकर 15 मई तक बढ़ा दी गई, लेकिन कोरोना वायरस कम नहीं हुआ. परिवहन विभाग को एक बार फिर 17 मई से लेकर 29 मई तक लाइसेंस संबंधी सभी काम इस बीच करने पड़े.

परमानेंट लाइसेंस हुए रिशिड्यूल, लर्नर के लिए बुक कराना होगा स्लॉट

परिवहन विभाग ने परमानेंट लाइसेंस रिशिड्यूल कर दिए हैं. 23 अप्रैल से 30 मई के बीच परमानेंट लाइसेंस के लिए जिन आवेदकों ने आवेदन किया था, उन्हें नया टाइम स्लॉट परिवहन विभाग ने अलॉट कर दिया है. वह अपने समय पर ही आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के काम के लिए आ सकते हैं. वहीं लर्नर लाइसेंस के लिए एक जुलाई से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिन आवेदकों ने अभी आवेदन कर रखा है, उन्हें भी अब नया टाइम स्लॉट लेना होगा. इसके अलावा लाइसेंस के अन्य कामों के लिए 15 जून से आवेदक अपना काम कराने आरटीओ कार्यालय आ सकेंगे.


30 मई तक लगी है डीएल के आवेदन पर रोक

परिवहन विभाग ने लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में 30 मई तक आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस अवधि में प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं हो रहे हैं. परिवहन आयुक्त धीरज साहू के मुताबिक कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर 22 अप्रैल से रोक लगी हुई है. लाइसेंस संबंधी कोई काम नहीं हो रहा है.

30 जून तक मान्य है सभी डीएल

गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है. 30 जून 2021 तक समाप्त हो जाएगी. इन सभी की वैधता पहले ही 30 जून तक बढ़ा दी थी.

पढ़ें- CM योगी ने कोरोना व इंसेफेलाइटिस से बचाव के दिए टिप्स

Last Updated : May 26, 2021, 10:52 PM IST
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