लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने खीरी जनपद के तिकुनिया कांड मामले में अभियुक्त अंकित दास की 15 दिनों की शॉर्ट टर्म जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास को चिकित्सीय आधार पर इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक के लिए रिहा करने का आदेश दिया है. 15 दिनों बाद अंकित दास को कोर्ट के समक्ष समर्पण करना होगा. उल्लेखनीय है कि इस मामले में अंकित दास की 9 मई को जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है.
लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त अंकित दास को शॉर्ट टर्म जमानत
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी जनपद के तिकुनिया कांड मामले में अभियुक्त अंकित दास की 15 दिनों की शॉर्ट टर्म जमानत मंजूर कर ली है. (Court decision in Kheri Tikunia case)
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने खीरी जनपद के तिकुनिया कांड मामले में अभियुक्त अंकित दास की 15 दिनों की शॉर्ट टर्म जमानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास को चिकित्सीय आधार पर इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक के लिए रिहा करने का आदेश दिया है. 15 दिनों बाद अंकित दास को कोर्ट के समक्ष समर्पण करना होगा. उल्लेखनीय है कि इस मामले में अंकित दास की 9 मई को जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है.