लखनऊ: लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने देर रात विकासनगर थाने का निरीक्षण किया. इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ एडिशनल डीसीपी राजेश श्रीवास्तव, एसीपी महानगर प्राची सिंह, एडिशनल एसएचओ संजय राय समेत सीनियर सब इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे. जॉइंट कमिश्नर ने इस दौरान थाने की जीडी, अपराध, एनसीआर, फ्लाइशीट, हिस्ट्रीशीट, हत्या एवं बलवा, गोपनीय डायरी रजिस्टर चेक किए.
थाना विकास नगर के तीन थानों का जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर द्वारा आकस्मिक रात्रि निरीक्षण किया गया. जॉइंट कमिश्नर के इस निरीक्षण के दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया. वहीं उन्होंने थाने में बने कार्यालय, हवालात, शस्त्रागार, परिसर की साफ-सफाई चेक की. इसके साथ ही उन्होंने थाने में बनी महिला हेल्प डेस्क के सम्बंध में भी जानकारी हासिल की.
जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोरा ने इस निरीक्षण के बाद सभी पुलिस कर्मियों की एक मीटिंग भी ली, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों से उनके काम से संबंधित जानकारी हासिल की. वहीं दूसरी ओर उन्हें अभिलेख सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया. साथ ही पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई कि सभी लोग अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी से करें.
कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनेंगे त्यौहार
कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 लगाई गई है, जिसमें कोविड-19 के तहत जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
जॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य के लखनऊ कमिश्नर सिस्टम में प्रदर्शन करने की संभावना है. इससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते शासन ने बीती एक अक्टूबर को जारी गाइड लाइन में संशोधन करते हुए 23-नवंबर को एक नई गाइडलाइन जारी की थी.
नवीन अरोड़ा ने बताया कि आगामी दिनों में ग्यारहवीं शरीफ , कार्तिक पूर्णिमा समेत गुरु नानक जयंती के त्योहार मनाए जाएंगे,जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग पैदा करने की संभावना जताई जा रही है,जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो सकता है. इस को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर सिस्टम में कोई भी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों में 100 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं होगी,जहां भी 100-लोग एकत्र होंगे वहां की अनुमति शर्तों के अधीन होगी,जिसमें बंद स्थानों में या हॉल मे उपस्थित लोगों के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश समेत सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक होगा. वहीं खुले स्थानों में क्षेत्रफल के हिसाब से 40-प्रतिशत से भी कम लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी.
जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने बताया कि तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू किया गया है फिर भी यदि कोई संस्था या कोई पक्ष इस आदेश में छूट चाहता है तो उसे पुलिस कमिश्नर संयुक्त पुलिस कमिश्नर या पुलिस उपायुक्तों के सम्मुख जाकर आवेदन करना होगा. अगर इस दौरान कोई आदेश जारी नहीं किया गया तो यह एक दिसंबर तक लागू रहेगा. इसमें उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी.