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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि रोकने पर मांगा जवाब - लखनऊ की खबर

उत्तर प्रदेश की राजधानी में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधि रोकने पर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी.

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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Dec 18, 2019, 5:35 AM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने को लेकर नगर आयुक्त लखनऊ, एलडीए के उपाध्यक्ष, यूपी आवास एवं विकास परिषद के आवास आयुक्त, शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव से विस्तृत हलफनामा मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने दिए. यह आदेश इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2004 में दाखिल एक याचिका पर दिया गया है.

  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि रोकने पर जवाब मांगा है.
  • न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरके मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया गया अथवा नहीं.
  • न्यायालय ने उपरोक्त सभी अधिकारियों को विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है.
  • मामले की अग्रिम सुनवाई 6 जनवरी को होगी.
  • आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि रोकने के संबोध में शीर्ष अदालत ने आरके मित्तल मामले में दिशा-निर्देश दिए थे.
  • इसके अलावा इसी विषय से संबंधित निशातगंज रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से दाखिल एक याचिका पर भी हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने को लेकर नगर आयुक्त लखनऊ, एलडीए के उपाध्यक्ष, यूपी आवास एवं विकास परिषद के आवास आयुक्त, शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव से विस्तृत हलफनामा मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने दिए. यह आदेश इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2004 में दाखिल एक याचिका पर दिया गया है.

  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि रोकने पर जवाब मांगा है.
  • न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरके मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया गया अथवा नहीं.
  • न्यायालय ने उपरोक्त सभी अधिकारियों को विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है.
  • मामले की अग्रिम सुनवाई 6 जनवरी को होगी.
  • आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि रोकने के संबोध में शीर्ष अदालत ने आरके मित्तल मामले में दिशा-निर्देश दिए थे.
  • इसके अलावा इसी विषय से संबंधित निशातगंज रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से दाखिल एक याचिका पर भी हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है.

आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधि रोकने पर मांगा जवाब
विधि संवाददाता
लखनऊ
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने को लेकर नगर आयुक्त, लखनऊ, उपाध्यक्ष, एलडीए, आवास आयुक्त, यूपी आवास एवं विकास परिषद, प्रमुख सचिव, शहरी नियोजन विभाग से विस्तृत हलफनामा मांगा है न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2004 में दाखिल एक याचिका पर दिया न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरके मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया अथवा नहीं न्यायालय ने उपरोक्त सभी अधिकारियों को विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है मामले की अग्रिम सुनवाई 6 जनवरी को होगी उल्लेखनीय है कि आवासीय इलाकों में व्यवसायिक गतिविधि रोकने के सम्बंध में शीर्ष अदालत ने आरके मित्तल मामले में दिशानिर्देश दिये थे इसके अलावा निशातगंज रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से दाखिल एक याचिका पर भी हाईकोर्ट इसी विषय की सुनवाई कर रहा है     


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Chandan Srivastava
9935571970
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