लखनऊ: हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले संरचना की जांच कराने की मांग वाली पीआईएल को खारिज कर दिया है. योगी सरकार की ओर से विरोध करते हुए मुख्य स्थाई अधिवक्ता इंचार्ज अभिनव नारायण त्रिवेदी के कहा कि याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं है. फिलहाल, कोर्ट ने विस्तृत आदेश बाद में जारी करने को कहा है.
Gyanvapi Case Hearing: हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिली संरचना की जांच की मांग खारिज की
हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले संरचना की जांच कराने की मांग वाली पीआईएल को खारिज कर दिया है.
ज्ञानवापी मामले में सुनवाई
लखनऊ: हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले संरचना की जांच कराने की मांग वाली पीआईएल को खारिज कर दिया है. योगी सरकार की ओर से विरोध करते हुए मुख्य स्थाई अधिवक्ता इंचार्ज अभिनव नारायण त्रिवेदी के कहा कि याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं है. फिलहाल, कोर्ट ने विस्तृत आदेश बाद में जारी करने को कहा है.
Last Updated : Jun 10, 2022, 2:27 PM IST