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गलत सूचना देकर लोड बढ़ाने से मना करने पर अधिशासी अभियंता निलंबित - ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता

निवेश मित्र पार्टल पर विद्युत भार बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर गलत सूचना देकर आवेदन निरस्त करना ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता को भारी पड़ गया. शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यालय से अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 22, 2023, 10:58 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने अब बिजली विभाग के अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है. उपभोक्ता हित से जुड़े कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर निलंबन की जांच गिरने लगी है. निवेश मित्र पोर्टल पर एक अधिशासी अभियंता को भार वृद्धि प्रकरण में गलत रिपोर्ट लगाने और भार वृद्धि न करना भारी पड़ गया. अधिशासी अभियंता को निलंबित किया गया है. सख्त निर्देश दिए हैं कि विद्युत कार्मिक अपनी कार्य संस्कृति सुधारे नहीं तो सजा के लिए तैयार रहें.



उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री (फाइल फोटो)

निवेश मित्र पोर्टल पर विद्युत भार बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर गलत सूचना देकर लोड बढ़ाने से मना करने पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड गाजियाबाद के विद्युत पारेषण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियन्ता विपिन कुमार को निलंबित कर दिया गया है. यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब प्रकरण की शिकायत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल से की. उन्होंने तत्काल पश्चिमांचल डिस्काम से जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया. जांच में पाया गया कि विपिन कुमार ने गलत सूचना देकर उपभोक्ता का भार बढ़ाने के मामले को लटकाया और मना किया गया, जिस पर तत्काल निलम्बन का आदेश निर्गत हो गया. ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने निदेशित किया है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए. नये कनेक्शन और विद्युत भार की वृद्धि के मामलों में लापरवाही या जान बूझकर देरी पाये जाने पर दोषी कार्मिकों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.

शक्ति भवन
शक्ति भवन

मेसर्स केएल स्टील प्राइवेट लि., बुलंदशहर रोड, गाजियाबाद की तरफ से 2.4 एमवीए के भार वृद्धि के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया था. स्वीकृत करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खंड- नवम विपिन कुमार से अनुरोध किया. उक्त सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खंड-द्वितीय ने अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड-नवम को अवगत कराया कि 132 केवी उपकेन्द्र लालकुआं उपकेन्द्र अतिभारित है इसलिए भार स्वीकृत नहीं किया जा सकता.




पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने पश्चिमांचल डिस्काम के अधिकारियों से जांच कराई. पाया गया कि अधिशासी अभियंता विद्युत पारेषण खंड-द्वितीय की दी गई अतिभारित सूचना गलत है. विपिन कुमार को अपने उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन न करने और जानबूझकर भार वृद्धि को मना करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें : 'झटपट' पर आवेदन के बाद अब 'झटपट' मिलेगा कनेक्शन, अधिकारी व कर्मचारी नहीं बना पाएंगे कोई बहाना

यह भी पढ़ें : ऊर्जा मंत्री ने कहा- 'यूपी में 17 हजार करोड़ की लागत से मजबूत किया जा रहा ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर'

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उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री (फाइल फोटो)

निवेश मित्र पोर्टल पर विद्युत भार बढ़ाने के लिए किए गए आवेदन पर गलत सूचना देकर लोड बढ़ाने से मना करने पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड गाजियाबाद के विद्युत पारेषण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियन्ता विपिन कुमार को निलंबित कर दिया गया है. यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब प्रकरण की शिकायत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल से की. उन्होंने तत्काल पश्चिमांचल डिस्काम से जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया. जांच में पाया गया कि विपिन कुमार ने गलत सूचना देकर उपभोक्ता का भार बढ़ाने के मामले को लटकाया और मना किया गया, जिस पर तत्काल निलम्बन का आदेश निर्गत हो गया. ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने निदेशित किया है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए. नये कनेक्शन और विद्युत भार की वृद्धि के मामलों में लापरवाही या जान बूझकर देरी पाये जाने पर दोषी कार्मिकों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.

शक्ति भवन
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मेसर्स केएल स्टील प्राइवेट लि., बुलंदशहर रोड, गाजियाबाद की तरफ से 2.4 एमवीए के भार वृद्धि के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया था. स्वीकृत करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खंड- नवम विपिन कुमार से अनुरोध किया. उक्त सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खंड-द्वितीय ने अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड-नवम को अवगत कराया कि 132 केवी उपकेन्द्र लालकुआं उपकेन्द्र अतिभारित है इसलिए भार स्वीकृत नहीं किया जा सकता.




पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने पश्चिमांचल डिस्काम के अधिकारियों से जांच कराई. पाया गया कि अधिशासी अभियंता विद्युत पारेषण खंड-द्वितीय की दी गई अतिभारित सूचना गलत है. विपिन कुमार को अपने उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन न करने और जानबूझकर भार वृद्धि को मना करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है.

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