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यूपी के शॉपिंग मॉल्स में भी बिकेगी विदेशी शराब - यूपी के शॉपिंग मॉल्स में मिलेगी शराब

उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में अब विदेशी शराब और बियर की बिक्री की जाएगी. इसके लिए बाकायदा आबकारी विभाग लाइसेंस जारी करेगा. इन दुकानों द्वारा अच्छी खरीदारी के अनुभव के साथ ही देशी-विदेशी ब्रांड तक लोगों की पहुंच और चयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

लखनऊ न्यूज
आबकारी विभाग द्वारा आज जारी किए गया नोटिफिकेशन.
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Published : May 23, 2020, 7:55 PM IST

Updated : May 23, 2020, 8:11 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में विदेशी शराब को शॉपिंग मॉल्स में बेचने के सर्कुलेशन के बाद आबकारी विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आबकारी विभाग द्वारा शनिवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यूपी के सभी शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब बेची जा सकेगी. इसके लिए विदेशी शराब और बियर के प्रीमियम फुटकर बिक्री लाइसेंस जारी किए जाएंगे.

लखनऊ न्यूज
यूपी के शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी विदेशी शराब
शॉपिंग मॉल में मिलेगी विदेशी शराब

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने जारी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन नियमावली 2020 का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके बाद अब सभी शॉपिंग मॉल्स में शराब व बियर बेचने का आदेश जारी किया जाता है. इसके लिए विभाग की तरफ से फुटकर बिक्री के लाइसेंस भी शॉपिंग मॉल्स के दुकानदारों को जारी किए जाएंगे.

आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विदेशी मदिरा की बिक्री फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स में होती है. पूर्व में मार्च में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के प्रावधान नहीं थे. सील्ड बोतलों में मार्च में विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए अब लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे.

दस हजार वर्ग फिट होना चाहिए दायरा
प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने जारी आदेश में कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी भागीदारी फर्म, प्रोपराइटर फर्म, सोसायटी द्वारा शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने के लाइसेंस प्राप्त किए जा सकेंगे. वहीं जिन मॉल्स में ऐसी दुकानें खोली जाएंगी, उसका न्यूनतम एरिया 10000 वर्ग फिट होना चाहिए. इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित हैं.

प्रीमियम रिटेल ब्रांड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना चाहिए. इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छा अनुसार ब्रांड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी. दुकान सुसज्जित, शेल्फ सहित वातानुकूलित होंगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्रांड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किए जा सकें.

इन ब्रांड की मिलेगी शराब
शॉपिंग मॉल्स में जो विदेशी शराब बेची जाएगी, उसमें आयातित विदेशी मदिरा ब्रांड बीआईओ, भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच या इससे उच्च श्रेणी के ब्रांड ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, वोडका एवं रम की सात सौ रूपये से अधिक फुटकर मूल्य वाले सभी ब्रांड के साथ ही 160 रुपये या इससे अधिक प्रति 500 मिली. कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली और इसके समान बियर के ब्रांड बेचे जा सकेंगे.

प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा कि मार्च में खरीदारी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए शराब के प्रीमियम ब्रांड को मॉल में बिक्री की अनुमति देते हुए नियमावली बनाई गई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में विदेशी शराब को शॉपिंग मॉल्स में बेचने के सर्कुलेशन के बाद आबकारी विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आबकारी विभाग द्वारा शनिवार को जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यूपी के सभी शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब बेची जा सकेगी. इसके लिए विदेशी शराब और बियर के प्रीमियम फुटकर बिक्री लाइसेंस जारी किए जाएंगे.

लखनऊ न्यूज
यूपी के शॉपिंग मॉल्स में बिकेगी विदेशी शराब
शॉपिंग मॉल में मिलेगी विदेशी शराब

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने जारी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन नियमावली 2020 का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके बाद अब सभी शॉपिंग मॉल्स में शराब व बियर बेचने का आदेश जारी किया जाता है. इसके लिए विभाग की तरफ से फुटकर बिक्री के लाइसेंस भी शॉपिंग मॉल्स के दुकानदारों को जारी किए जाएंगे.

आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विदेशी मदिरा की बिक्री फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स में होती है. पूर्व में मार्च में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के प्रावधान नहीं थे. सील्ड बोतलों में मार्च में विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए अब लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे.

दस हजार वर्ग फिट होना चाहिए दायरा
प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने जारी आदेश में कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी भागीदारी फर्म, प्रोपराइटर फर्म, सोसायटी द्वारा शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने के लाइसेंस प्राप्त किए जा सकेंगे. वहीं जिन मॉल्स में ऐसी दुकानें खोली जाएंगी, उसका न्यूनतम एरिया 10000 वर्ग फिट होना चाहिए. इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित हैं.

प्रीमियम रिटेल ब्रांड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना चाहिए. इनमें ग्राहकों को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छा अनुसार ब्रांड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी. दुकान सुसज्जित, शेल्फ सहित वातानुकूलित होंगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्रांड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किए जा सकें.

इन ब्रांड की मिलेगी शराब
शॉपिंग मॉल्स में जो विदेशी शराब बेची जाएगी, उसमें आयातित विदेशी मदिरा ब्रांड बीआईओ, भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच या इससे उच्च श्रेणी के ब्रांड ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, वोडका एवं रम की सात सौ रूपये से अधिक फुटकर मूल्य वाले सभी ब्रांड के साथ ही 160 रुपये या इससे अधिक प्रति 500 मिली. कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली और इसके समान बियर के ब्रांड बेचे जा सकेंगे.

प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा कि मार्च में खरीदारी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए शराब के प्रीमियम ब्रांड को मॉल में बिक्री की अनुमति देते हुए नियमावली बनाई गई है.

Last Updated : May 23, 2020, 8:11 PM IST
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