उन्नाव: पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के लिए सहकारी बैंकों ने आदेश जारी किया है. इस बार सहकारी बैंक और सहकारी समितियों का कर्ज चुकता नहीं करने वाले लोगों को झटका लगा है. बकाएदारों को चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा. ऐसे लोग अगर चुनाव में दावेदारी करना चाहते हैं तो पहले उन्हें सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक से लिया गया लोन चुकाना होगा.
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उन्नाव विजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग के उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों के कर्जदार पंचायती चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा नहीं कर सकेंगे. यदि पंचायत चुनाव में उम्मीदावारी का दावा करनी है तो संबंधित पांचों शाखाओं से लिए गए ऋण को पहले चुकता करना होगा.
वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश
विजय प्रकाश वर्मा ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव सहकारिता उत्तर प्रदेश शासन ने वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए तथ्यों को संज्ञान में लाया गया है. कहा गया है कि पंचायत के निर्वाचन में सभी उम्मीदावारों को वित्तीय संस्थानों का बकायेदारी नहीं रखनी होगी. सहकारिता विभाग में अभियान के रूप में बकाएदारों से वसूली की जा रही है. पंचायत चुनाव में इच्छुक व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वह कर्ज जमा कर दें, जिससे भविष्य में पंचायत चुनाव में उनकी उम्मीदवारी में विधिक बाधा उत्पन्न न हो.