ETV Bharat / state

लखनऊ: सैंडल से पिल्ले को दबाकर मारने के मामले में महिला को थाने लाई पुलिस

यूपी की राजधानी लखनऊ में सैंडल से पिल्ले को दबाकर मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने एक तहरीर के आधार पर आरोपी पूजा ढिल्लो और उसके पति राज ढिल्लो पर पुलिस ने भा.द.वि.की धारा 429 तथा धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

महिला पर मुकदमा दर्ज
महिला पर मुकदमा दर्ज
author img

By

Published : Aug 29, 2020, 6:02 AM IST

लखनऊ: 25 तारीख को सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए थे. इन वीडियो में एक महिला एक कुत्ते के पिल्ले को अपनी कार में सैंडल से दबाकर मार दिया था. इस संदर्भ में कामना पांडे द्वारा एनिमल राइट्स एक्ट के तहत विभूति खंड थाने में तहरीर दी गई थी, इसके आधार पर पुलिस ने भा.द.वि. की धारा 429 तथा धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पूजा ढिल्लो और उसके पति राज ढिल्लो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

इसके बाद पुलिस शुक्रवार को पूजा ढिल्लो और उसके पति राज ढिल्लो को विभूति खण्ड थाने लाई थी. विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में 7 साल से कम सजा होने के कारण उनकी सीधे गिरफ्तारी के बजाय अभियुक्त पूजा ढिल्लो को नोटिस के अंतर्गत धारा 41 सीआरपीसी की तामील करा कर और उनके बयान अंकित कर निजी मुचलके पर पाबंद करते हुए उन्हें थाने से रिहा कर दिया गया.

इस मामले में विभूति खण्ड थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि 25 अगस्त को दो वीडियो वॉयरल हुए थे, जिसमें एक महिला ने पिल्ले को अपनी कार में सैंडल से दबाकर मार दिया था. इसके बाद वीडियो वॉयरल होने के बाद कामना पांडेय ने विभूति खण्ड की ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट में रहने वाली हाई प्रोफाइल युवती पूजा ढिल्लो के खिलाफ तहरीर दी थी.तहरीर के आधार पर उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके चलते आज उनको पुलिस थाने लाई थी. फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

लखनऊ: 25 तारीख को सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए थे. इन वीडियो में एक महिला एक कुत्ते के पिल्ले को अपनी कार में सैंडल से दबाकर मार दिया था. इस संदर्भ में कामना पांडे द्वारा एनिमल राइट्स एक्ट के तहत विभूति खंड थाने में तहरीर दी गई थी, इसके आधार पर पुलिस ने भा.द.वि. की धारा 429 तथा धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पूजा ढिल्लो और उसके पति राज ढिल्लो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था.

इसके बाद पुलिस शुक्रवार को पूजा ढिल्लो और उसके पति राज ढिल्लो को विभूति खण्ड थाने लाई थी. विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में 7 साल से कम सजा होने के कारण उनकी सीधे गिरफ्तारी के बजाय अभियुक्त पूजा ढिल्लो को नोटिस के अंतर्गत धारा 41 सीआरपीसी की तामील करा कर और उनके बयान अंकित कर निजी मुचलके पर पाबंद करते हुए उन्हें थाने से रिहा कर दिया गया.

इस मामले में विभूति खण्ड थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि 25 अगस्त को दो वीडियो वॉयरल हुए थे, जिसमें एक महिला ने पिल्ले को अपनी कार में सैंडल से दबाकर मार दिया था. इसके बाद वीडियो वॉयरल होने के बाद कामना पांडेय ने विभूति खण्ड की ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट में रहने वाली हाई प्रोफाइल युवती पूजा ढिल्लो के खिलाफ तहरीर दी थी.तहरीर के आधार पर उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके चलते आज उनको पुलिस थाने लाई थी. फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.