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नगर निकाय चुनाव में महापौर खर्च कर सकेंगे अधिकतम 40 लाख, अन्य दावेदारों के लिए ये सीमा तय

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Published : Apr 7, 2023, 7:20 PM IST

Updated : Apr 7, 2023, 7:44 PM IST

नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के लिए खर्च, नामांकन पत्र और जमानत राशि का ब्यौरा जारी कर दिया गया है, वहीं राज्य सरकार आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है

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लखनऊ : नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं. एक तरफ जहां राज्य सरकार आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है तो राज्य निर्वाचन आयोग भी तमाम तरह की गाइडलाइन प्रत्याशियों के लिए जारी कर रहा है. राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से नगर निकाय चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा, नामांकन पत्र व जमानत धनराशि निर्धारित किए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. चुनाव में महापौर पद के लिए उम्मीदवार अधिकतम 35 से 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, वहीं पार्षद पद के लिए 3 लाख और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 9 से 12 लाख रुपए की सीमा तय की गई है.

प्रत्याशियों के खर्च, नामांकन पत्र व जमानत राशि निर्धारित
प्रत्याशियों के खर्च, नामांकन पत्र व जमानत राशि निर्धारित

राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसमें प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा को निर्धारित किया गया है. जमानत धनराशि और नामांकन पत्र खरीदने के लिए कीमतों का भी निर्धारण किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं उसके अनुसार सोमवार और मंगलवार तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है. राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की तरफ से नगर निकायों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना दो से तीन दिनों में जारी हो सकती है, जिसके बाद आयोग के स्तर पर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी.

ये निर्देश जारी, जमानत राशि और अन्य खर्च की स्थिति


- महापौर के सामान्य पदों के लिए एक हजार का नाम निर्देशन पत्र और ₹12 हजार की जमानत राशि देनी होगी.
- SC, ST, OBC के लिए ₹500 का नाम निर्देशन पत्र और ₹6 हजार की जमानत राशि देनी होगी.
- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के सामान्य उम्मीदवारों के लिए ₹500 नाम निर्देशन पत्र और 8 हजार की जमानत राशि देनी होगी.
- SC, ST, OBC के लिए 250 रुपए का नाम निर्देशन पत्र और ₹4 हजार जमानत राशि देनी होगी.
- नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए ₹250 नाम निर्देशन पत्र और 5 हजार की जमानत राशि देनी होगी.
- महापौर पद के लिए 35 से 40 लाख अधिकतम खर्च निर्धारित.
- पार्षद पद के लिए 3 लाख और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 9 से 12 लाख रुपए की सीमा तय की गई है.


यह भी पढ़ें : जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही अफसरों पर पड़ेगी भारी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से हो रही मानीटरिंग

लखनऊ : नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं. एक तरफ जहां राज्य सरकार आरक्षण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है तो राज्य निर्वाचन आयोग भी तमाम तरह की गाइडलाइन प्रत्याशियों के लिए जारी कर रहा है. राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से नगर निकाय चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा, नामांकन पत्र व जमानत धनराशि निर्धारित किए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. चुनाव में महापौर पद के लिए उम्मीदवार अधिकतम 35 से 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, वहीं पार्षद पद के लिए 3 लाख और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 9 से 12 लाख रुपए की सीमा तय की गई है.

प्रत्याशियों के खर्च, नामांकन पत्र व जमानत राशि निर्धारित
प्रत्याशियों के खर्च, नामांकन पत्र व जमानत राशि निर्धारित

राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसमें प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के खर्च की सीमा को निर्धारित किया गया है. जमानत धनराशि और नामांकन पत्र खरीदने के लिए कीमतों का भी निर्धारण किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के स्तर पर जो तैयारियां की जा रही हैं उसके अनुसार सोमवार और मंगलवार तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है. राज्य सरकार के नगर विकास विभाग की तरफ से नगर निकायों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना दो से तीन दिनों में जारी हो सकती है, जिसके बाद आयोग के स्तर पर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी.

ये निर्देश जारी, जमानत राशि और अन्य खर्च की स्थिति


- महापौर के सामान्य पदों के लिए एक हजार का नाम निर्देशन पत्र और ₹12 हजार की जमानत राशि देनी होगी.
- SC, ST, OBC के लिए ₹500 का नाम निर्देशन पत्र और ₹6 हजार की जमानत राशि देनी होगी.
- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के सामान्य उम्मीदवारों के लिए ₹500 नाम निर्देशन पत्र और 8 हजार की जमानत राशि देनी होगी.
- SC, ST, OBC के लिए 250 रुपए का नाम निर्देशन पत्र और ₹4 हजार जमानत राशि देनी होगी.
- नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए ₹250 नाम निर्देशन पत्र और 5 हजार की जमानत राशि देनी होगी.
- महापौर पद के लिए 35 से 40 लाख अधिकतम खर्च निर्धारित.
- पार्षद पद के लिए 3 लाख और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 9 से 12 लाख रुपए की सीमा तय की गई है.


यह भी पढ़ें : जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही अफसरों पर पड़ेगी भारी, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से हो रही मानीटरिंग

Last Updated : Apr 7, 2023, 7:44 PM IST
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