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Kaushambi News: नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय कौशांबी (District and Sessions Court Kaushambi) ने 5 वर्ष पहले नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है.

कौशांबी
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Published : Feb 10, 2023, 7:41 PM IST

कौशांबीः जिला एवं सत्र न्यायालय कौशांबी ने शुक्रवार को नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 31-31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जहां एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 12 फरवरी 2018 को सैनी थाना में तहरीर देते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को अझुआ गांव के रहने वाले फाजिल और शाहरुख जबरन सफारी गाड़ी में उठा ले गए. इसके बाद टांडा पुल के पास जबरन किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया . इस मामले में सैनी पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया था. मामले में सैनी पुलिस ने 376 डी, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया. पुलिस ने मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था.

मामला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में शुक्रवार को पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता ने मामले में पांच गवाहों के बयान न्यायालय में करवाया. गवाहों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 31-31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है. 5 साल के बाद न्यायालय से दोषियों को सजा मिलने पर पीड़िता के परिवार में खुशी का माहौल है.

कौशांबीः जिला एवं सत्र न्यायालय कौशांबी ने शुक्रवार को नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 31-31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जहां एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 12 फरवरी 2018 को सैनी थाना में तहरीर देते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को अझुआ गांव के रहने वाले फाजिल और शाहरुख जबरन सफारी गाड़ी में उठा ले गए. इसके बाद टांडा पुल के पास जबरन किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया . इस मामले में सैनी पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया था. मामले में सैनी पुलिस ने 376 डी, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया. पुलिस ने मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था.

मामला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में शुक्रवार को पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता ने मामले में पांच गवाहों के बयान न्यायालय में करवाया. गवाहों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 31-31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है. 5 साल के बाद न्यायालय से दोषियों को सजा मिलने पर पीड़िता के परिवार में खुशी का माहौल है.


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