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कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की कारावास की सजा - कौशांबी में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म

कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Minor rape case) करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 31 हजार का अर्थदंड लगाया है.

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Published : Dec 16, 2022, 7:39 PM IST

कौशांबी: कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई (Minor rape case hearing) करते हुए दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही अर्थदंड दंड जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला कौशांबी थाना क्षेत्र के जाठी गांव का है. जहां वादी द्वारा थाना कौशांबी में 3 जून 2021 को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वादी अपनी औरत के साथ रिश्तेदारी में गया था. उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेले थी. इस दौरान गांव का ही रामपाल यादव मौके का फायदा उठाकर घर में घुस गया और उसकी नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया. वादी के घर आने पर उसकी लड़की ने आपबीती सुनाई. पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी.

इस दौरान विवेचक द्वारा आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया. मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला. राज्य की ओर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 7 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज करवाया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामपाल यादव को बलात्कार के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश पारित किया गया है.

यह भी पढ़ें: धोखाधड़ी के मामले में 4 दोषियों को पांच साल की कैद

कौशांबी: कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई (Minor rape case hearing) करते हुए दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही अर्थदंड दंड जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला कौशांबी थाना क्षेत्र के जाठी गांव का है. जहां वादी द्वारा थाना कौशांबी में 3 जून 2021 को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वादी अपनी औरत के साथ रिश्तेदारी में गया था. उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेले थी. इस दौरान गांव का ही रामपाल यादव मौके का फायदा उठाकर घर में घुस गया और उसकी नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया. वादी के घर आने पर उसकी लड़की ने आपबीती सुनाई. पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी.

इस दौरान विवेचक द्वारा आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया. मामला अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में चला. राज्य की ओर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 7 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज करवाया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त रामपाल यादव को बलात्कार के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. कोर्ट ने अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश पारित किया गया है.

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