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पाक नागरिक ने जिस राम जानकी मंदिर की जमीन बेची, सरकार कब्जे में लेगी

कानपुर में पाक नागरिक ने जिस राम जानकी मंदिर की जमीन बेची है उस शत्रु संपत्ति को सरकार कब्जे में लेगी.

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पाक नागरिक ने जिस राम जानकी मंदिर की जमीन को बेचा, सरकार को मिलेगी वह शत्रु संपत्ति
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Published : May 23, 2022, 7:24 PM IST

कानपुर: शहर में बेकनगंज स्थित शत्रु संपत्ति 99/14 ए को लेकर पिछले दिनों यह बात सामने आई थी, कि इसे पाक नागरिक ने सालों पहले बेच दिया था और मौजूदा समय में इस संपत्ति पर बाबा स्वीट हाउस समेत कई अन्य दुकानों का संचालन हो रहा था. जल्द ही इस संपत्ति को जिला प्रशासन पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त कराएगा और इस संपत्ति का उपयोग सरकार द्वारा किया जा सकेगा.

सोमवार को इस संबंध में डीएम नेहा शर्मा ने कस्टोडियन एनमी प्रापर्टी आफ इंडिया के चीफ सुपरवाइजर शैलेंद्र नाथ के साथ बैठक की और उक्त आदेश जारी कर दिए. उन्होंने बताया कि राम जानकी मंदिर के अलावा जिला प्रशासन ने 88/21 नाला रोड (दारूल मौला) व 99/187 कंघी मोहाल की संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति माना है.

कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने यह जानकारी दी.

डीएम ने बताया कि जो संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित हो जाती हैं, सरकार के नियमों के मुताबिक उनका उपयोग सरकार के द्वारा किया जाता है. शहर में इस समय कुल 88 ऐसी संपत्तियां हैं, जिन पर शत्रु संपत्ति के नियमों के तहत सर्वे का काम कराया जा रहा है.

उधर, जिला प्रशासन ने जिन तीन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना है, उनमें शामिल रामजानकी मंदिर वाली संपत्ति की चर्चा पूरे शहर में जोरों पर है. सबसे ज्यादा कयास राजनीतिक दल के लोग लगा रहे हैं. इस संपत्ति को लेकर शत्रु संपत्ति प्रभारी दीपक पाल ने बताया कि 1982 में पाक नागरिक आबिद रहमान ने इस संपत्ति को अपनी मां हजारा बेगम के नाम करा दिया था. इसके बाद यह संपत्तियां उसके द्वारा बेची गईं और फिर एक-एक करके इस संपत्ति पर कई दुकानें बन गईं.

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कानपुर: शहर में बेकनगंज स्थित शत्रु संपत्ति 99/14 ए को लेकर पिछले दिनों यह बात सामने आई थी, कि इसे पाक नागरिक ने सालों पहले बेच दिया था और मौजूदा समय में इस संपत्ति पर बाबा स्वीट हाउस समेत कई अन्य दुकानों का संचालन हो रहा था. जल्द ही इस संपत्ति को जिला प्रशासन पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त कराएगा और इस संपत्ति का उपयोग सरकार द्वारा किया जा सकेगा.

सोमवार को इस संबंध में डीएम नेहा शर्मा ने कस्टोडियन एनमी प्रापर्टी आफ इंडिया के चीफ सुपरवाइजर शैलेंद्र नाथ के साथ बैठक की और उक्त आदेश जारी कर दिए. उन्होंने बताया कि राम जानकी मंदिर के अलावा जिला प्रशासन ने 88/21 नाला रोड (दारूल मौला) व 99/187 कंघी मोहाल की संपत्ति को भी शत्रु संपत्ति माना है.

कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने यह जानकारी दी.

डीएम ने बताया कि जो संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित हो जाती हैं, सरकार के नियमों के मुताबिक उनका उपयोग सरकार के द्वारा किया जाता है. शहर में इस समय कुल 88 ऐसी संपत्तियां हैं, जिन पर शत्रु संपत्ति के नियमों के तहत सर्वे का काम कराया जा रहा है.

उधर, जिला प्रशासन ने जिन तीन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना है, उनमें शामिल रामजानकी मंदिर वाली संपत्ति की चर्चा पूरे शहर में जोरों पर है. सबसे ज्यादा कयास राजनीतिक दल के लोग लगा रहे हैं. इस संपत्ति को लेकर शत्रु संपत्ति प्रभारी दीपक पाल ने बताया कि 1982 में पाक नागरिक आबिद रहमान ने इस संपत्ति को अपनी मां हजारा बेगम के नाम करा दिया था. इसके बाद यह संपत्तियां उसके द्वारा बेची गईं और फिर एक-एक करके इस संपत्ति पर कई दुकानें बन गईं.

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