ETV Bharat / state

बच्चे की चाहत में बच्ची के अंग खा कर दी थी दंपति ने हत्या, तीन साल बाद चारों दोषियों को उम्रकैद

कानपुर देहात में बच्ची की हत्या (Kanpur Dehat Child Murder Case) कर उसके अंगों को खाने वाले दोषियों को उम्रकैद (Culprits to Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. यह घटना तीन साल पहले की है. वहीं, फैसले पर परिजनों ने खुशी जताई है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 16, 2023, 10:52 PM IST

Updated : Dec 16, 2023, 11:03 PM IST

कानपुर देहात: कोर्ट ने शनिवार को मासूम के साथ दुष्कर्म और उसके अंग खाकर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, पीड़ित परिवार ने फैसले पर खुशी जताई. पीड़ित परिवार ने इस बार दीपावली मनाने की बात भी कही.

दरअसल, जनपद के घाटमपुर थाना क्षेत्र में 14 नवंबर 2020 को दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई थी. दीपावली का दिन था. बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान वह गायब हो गई थी. दूसरे दिन उसका रक्तरंजित शव पुलिस ने बरामद किया था. पुलिस की छानबीन में जो बात सामने निकल कर आई थी, उससे सभी के होश उड़ गए थे. जब पता चला कि बच्ची के पड़ोस के रहने वाले दंपति परशुराम और सुनैयना ने संतान प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्ची की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके शरीर के कई अंग निकाल कर खा लिए थे. इसके बाद पुलिस ने दंपति के साथ ही घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हत्याकांड पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया था और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था.

मामला जनपद की पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था. न्यायाधीश वाकर समीम रिजवी ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को परशुराम, सुनैयना, अंकुर और वीरेंद्र को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया. साथ ही 3 साल बाद फिर से दीपावली का पर्व मनाने की बात कही. वहीं, इस मामले में एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने फैसले को लेकर खुशी जाहिर की. लेकिन, उनके चेहरे पर थोड़ा मलाल भी नजर आया. एडीजीसी आरोपियों के इस जघन्य कांड को लेकर फांसी की सजा की मांग कर रहे थे. लेकिन, कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसको लेकर एडीजीसी ने फैसले की समीक्षा किए जाने की बात कही.

कानपुर देहात: कोर्ट ने शनिवार को मासूम के साथ दुष्कर्म और उसके अंग खाकर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, पीड़ित परिवार ने फैसले पर खुशी जताई. पीड़ित परिवार ने इस बार दीपावली मनाने की बात भी कही.

दरअसल, जनपद के घाटमपुर थाना क्षेत्र में 14 नवंबर 2020 को दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई थी. दीपावली का दिन था. बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान वह गायब हो गई थी. दूसरे दिन उसका रक्तरंजित शव पुलिस ने बरामद किया था. पुलिस की छानबीन में जो बात सामने निकल कर आई थी, उससे सभी के होश उड़ गए थे. जब पता चला कि बच्ची के पड़ोस के रहने वाले दंपति परशुराम और सुनैयना ने संतान प्राप्त करने के उद्देश्य से बच्ची की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके शरीर के कई अंग निकाल कर खा लिए थे. इसके बाद पुलिस ने दंपति के साथ ही घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हत्याकांड पर ट्वीट करके दुख व्यक्त किया था और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था.

मामला जनपद की पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था. न्यायाधीश वाकर समीम रिजवी ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को परशुराम, सुनैयना, अंकुर और वीरेंद्र को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट के फैसले का पीड़ित परिवार ने स्वागत किया. साथ ही 3 साल बाद फिर से दीपावली का पर्व मनाने की बात कही. वहीं, इस मामले में एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने फैसले को लेकर खुशी जाहिर की. लेकिन, उनके चेहरे पर थोड़ा मलाल भी नजर आया. एडीजीसी आरोपियों के इस जघन्य कांड को लेकर फांसी की सजा की मांग कर रहे थे. लेकिन, कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसको लेकर एडीजीसी ने फैसले की समीक्षा किए जाने की बात कही.

यह भी पढ़ें: बकरी चराने गई साढ़े चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: शर्मनाक! नाबालिग बेटी के साथ पिता छह महीने से कर रहा था रेप, पड़ोसियों की शिकायत के बाद हुआ गिरफ्तार

Last Updated : Dec 16, 2023, 11:03 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.