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दहेज लोभी हत्यारे पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा

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Published : Feb 7, 2021, 1:07 PM IST

यूपी के कानपुर देहात जिले में एक दहेज लोभी हत्यारे पति के खिलाफ न्यायालय की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है. शनिवार को जनपद कानपुर देहात की न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैदे-ए-बामुशक्कत की सजा सुनाई.

पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा

कानपुर देहात : आप को बता दें कि शादी के 21 दिन बाद ही नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर देने वाले आरोपी पति को अपर जिला जज 13 की कोर्ट ने 10 साल कैद व बीस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सबूतों के अभाव में जेठ-जेठानियों और शादी कराने वाले मझवानी को दोषमुक्त करार दे दिया है. इस सुनवाई के चलते एक जेठ की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है.

पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
दरअसल, ये पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र का है. जहां पर महावीर सिंह ने अपनी पौत्री अनीता उर्फ डॉली की शादी बर्रा के देवेश सिंह के साथ 21 मई 2011 को की थी. 11 जून को अनीता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. महावीर ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि शादी के समय ही पति देवेश, उसका भाई ब्रजेश और पप्पू ने कम दहेज की बात कहकर अनीता की विदाई से साफ इनकार कर दिया था. लेकिन चौथी पर सोने की चेन व 10 हजार रुपये की मांग पूरी करने का आश्वासन देकर विदाई करा दी गई थी. इसके बाद 29 मई और 10 जून को अनीता ने फोन करके अपने परिजनों को मारपीट की बात कही थी. जिसके बाद परिजन जब 11 जून को महावीर बर्रा पहुंचे तब अनीता के हैलट अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली. परिजन हैलट अस्पताल जाकर देखे तो अनीता की मौत हो चुकी थी.
एडीजीसी ने बताया कि न्यायालय ने पति को 10 साल सजा सुनाई है. जबकि सभी को दोषमुक्त करार दिया है. वहीं अनीता के माता-पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी. तीन साल की उम्र से बाबा ने ही अनीता को पाल-पोशकर बड़ा किया था. अनीता के बाबा ने ही उसकी शादी की थी.

कानपुर देहात : आप को बता दें कि शादी के 21 दिन बाद ही नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर देने वाले आरोपी पति को अपर जिला जज 13 की कोर्ट ने 10 साल कैद व बीस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सबूतों के अभाव में जेठ-जेठानियों और शादी कराने वाले मझवानी को दोषमुक्त करार दे दिया है. इस सुनवाई के चलते एक जेठ की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है.

पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
दरअसल, ये पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र का है. जहां पर महावीर सिंह ने अपनी पौत्री अनीता उर्फ डॉली की शादी बर्रा के देवेश सिंह के साथ 21 मई 2011 को की थी. 11 जून को अनीता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. महावीर ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि शादी के समय ही पति देवेश, उसका भाई ब्रजेश और पप्पू ने कम दहेज की बात कहकर अनीता की विदाई से साफ इनकार कर दिया था. लेकिन चौथी पर सोने की चेन व 10 हजार रुपये की मांग पूरी करने का आश्वासन देकर विदाई करा दी गई थी. इसके बाद 29 मई और 10 जून को अनीता ने फोन करके अपने परिजनों को मारपीट की बात कही थी. जिसके बाद परिजन जब 11 जून को महावीर बर्रा पहुंचे तब अनीता के हैलट अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली. परिजन हैलट अस्पताल जाकर देखे तो अनीता की मौत हो चुकी थी.
एडीजीसी ने बताया कि न्यायालय ने पति को 10 साल सजा सुनाई है. जबकि सभी को दोषमुक्त करार दिया है. वहीं अनीता के माता-पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी. तीन साल की उम्र से बाबा ने ही अनीता को पाल-पोशकर बड़ा किया था. अनीता के बाबा ने ही उसकी शादी की थी.
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