कानपुर देहात : आप को बता दें कि शादी के 21 दिन बाद ही नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर देने वाले आरोपी पति को अपर जिला जज 13 की कोर्ट ने 10 साल कैद व बीस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सबूतों के अभाव में जेठ-जेठानियों और शादी कराने वाले मझवानी को दोषमुक्त करार दे दिया है. इस सुनवाई के चलते एक जेठ की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है.
दहेज लोभी हत्यारे पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा - कानपुर देहात न्यूज
यूपी के कानपुर देहात जिले में एक दहेज लोभी हत्यारे पति के खिलाफ न्यायालय की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है. शनिवार को जनपद कानपुर देहात की न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैदे-ए-बामुशक्कत की सजा सुनाई.
पति को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
कानपुर देहात : आप को बता दें कि शादी के 21 दिन बाद ही नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर देने वाले आरोपी पति को अपर जिला जज 13 की कोर्ट ने 10 साल कैद व बीस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सबूतों के अभाव में जेठ-जेठानियों और शादी कराने वाले मझवानी को दोषमुक्त करार दे दिया है. इस सुनवाई के चलते एक जेठ की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है.
एडीजीसी ने बताया कि न्यायालय ने पति को 10 साल सजा सुनाई है. जबकि सभी को दोषमुक्त करार दिया है. वहीं अनीता के माता-पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी. तीन साल की उम्र से बाबा ने ही अनीता को पाल-पोशकर बड़ा किया था. अनीता के बाबा ने ही उसकी शादी की थी.
एडीजीसी ने बताया कि न्यायालय ने पति को 10 साल सजा सुनाई है. जबकि सभी को दोषमुक्त करार दिया है. वहीं अनीता के माता-पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी. तीन साल की उम्र से बाबा ने ही अनीता को पाल-पोशकर बड़ा किया था. अनीता के बाबा ने ही उसकी शादी की थी.