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स्वच्छता जागरूकता पर खर्च धनराशि का ब्यौरा देने से नगर निगम का इनकार

झांसी नगर निगम ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को स्वच्छता जागरूकता अभियान पर खर्च धनराशि का ब्यौरा देने से मना कर दिया है. आरटीआई कार्यकर्ता मुदित चिरवारिया ने खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा मांगा था.

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Published : Dec 10, 2020, 2:17 PM IST

आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं मिला जवाब.
आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं मिला जवाब.

झांसी: नगर निगम ने आरटीआई कार्यकर्ता को स्वच्छता जागरूकता अभियान पर खर्च हुई धनराशि की जानकारी देने से इनकार कर दिया है. आरटीआई कार्यकर्ता ने जब आवेदन देकर खर्च धनराशि और मदों का ब्यौरा मांगा तो लिखित जवाब में नगर निगम ने विवरण देने से इनकार कर दिया. अब आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उच्च अफसरों से अपील की है.

आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं मिला जवाब.

दाखिल की गई प्रथम अपील

आरटीआई कार्यकर्ता मुदित चिरवारिया ने बताया कि आरटीआई के तहत स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण पर खर्च हुई धनराशि की जानकारी मांगी गई थी. नगर निगम ने जानकारी देने से मना कर दिया तो प्रथम अपील दाखिल की गई है. आरटीआई से छूट प्राप्त बिंदुओं में यह कहीं भी शामिल नहीं है कि खर्च का ब्यौरा नहीं देंगे. नगर निगम के जवाब में भी आरटीआई एक्ट के बिंदु का उल्लेख नहीं है कि किस बिंदु के तहत जवाब नहीं देने की छूट हासिल है.

2019-20 में खर्च राशि का मांगा था ब्यौरा

उन्होंने बताया कि आरटीआई आवेदन में सवाल पूछा गया कि वर्ष 2019-20 में नगर निगम ने स्वच्छता जागरूकता को लेकर कितने रुपये खर्च किये. इसके अलावा किस वर्ष 2020-21 के लिए किस-किस मद में स्वच्छता जागरूकता के लिए किसे कार्य दिया गया. नगर निगम के जवाब में लिखा था कि झांसी नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान का कार्य जिला जन कल्याण महासमिति द्वारा किया जा रहा है. भुगतान आदि का विवरण आरटीआई के दायरे में नहीं है.

झांसी: नगर निगम ने आरटीआई कार्यकर्ता को स्वच्छता जागरूकता अभियान पर खर्च हुई धनराशि की जानकारी देने से इनकार कर दिया है. आरटीआई कार्यकर्ता ने जब आवेदन देकर खर्च धनराशि और मदों का ब्यौरा मांगा तो लिखित जवाब में नगर निगम ने विवरण देने से इनकार कर दिया. अब आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उच्च अफसरों से अपील की है.

आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं मिला जवाब.

दाखिल की गई प्रथम अपील

आरटीआई कार्यकर्ता मुदित चिरवारिया ने बताया कि आरटीआई के तहत स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण पर खर्च हुई धनराशि की जानकारी मांगी गई थी. नगर निगम ने जानकारी देने से मना कर दिया तो प्रथम अपील दाखिल की गई है. आरटीआई से छूट प्राप्त बिंदुओं में यह कहीं भी शामिल नहीं है कि खर्च का ब्यौरा नहीं देंगे. नगर निगम के जवाब में भी आरटीआई एक्ट के बिंदु का उल्लेख नहीं है कि किस बिंदु के तहत जवाब नहीं देने की छूट हासिल है.

2019-20 में खर्च राशि का मांगा था ब्यौरा

उन्होंने बताया कि आरटीआई आवेदन में सवाल पूछा गया कि वर्ष 2019-20 में नगर निगम ने स्वच्छता जागरूकता को लेकर कितने रुपये खर्च किये. इसके अलावा किस वर्ष 2020-21 के लिए किस-किस मद में स्वच्छता जागरूकता के लिए किसे कार्य दिया गया. नगर निगम के जवाब में लिखा था कि झांसी नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान का कार्य जिला जन कल्याण महासमिति द्वारा किया जा रहा है. भुगतान आदि का विवरण आरटीआई के दायरे में नहीं है.

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