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Jaunpur News : डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, वेतन पर रोक

जौनपुर में कोर्ट ने डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह को कोर्ट में पेश करने के लिए एसपी चंदौली को आदेश दिया है. चंदौली एसपी से कहा गया है कि वे डिप्टी एसपी को 17 फरवरी तक कोर्ट में पेश करें.

डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह
डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह
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Published : Feb 7, 2023, 6:53 AM IST

Updated : Feb 7, 2023, 11:27 AM IST

जौनपुर: हत्या जैसे संगीन मामले में गवाही देने न आना अभिनेता व डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह को भारी पड़ गया. लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एके यादव ने अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली को आदेश दिया कि 17 फरवरी को उन्हें कोर्ट में हाजिर करना सुनिश्चित करें, जिससे हाईकोर्ट के शीघ्र निस्तारण संबंधी निर्देश का पालन हो सके. कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक अनिरुद्ध सिंह का वेतन रोकने का भी आदेश दिया है. नियत तिथि पर अनुपस्थित होने पर रजिस्टार जनरल हाई कोर्ट एवं डीजीपी उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाएगा. अनिरुद्ध वर्तमान में मुगलसराय में तैनात हैं.

बता दें कि जफराबाद थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विकास प्रताप में हाईकोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तारण का आदेश है. मुकदमे की विवेचना डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने की थी. उनकी जिरह के लिए पत्रावली चल रही है. पिछले कई तिथियों से वह गवाही देने नहीं आ रहे हैं. कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं. हत्या का यह मामला 2010 का होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित है. विवेचक के गवाही देने न आने से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है. उनके खिलाफ अवमानना नोटिस व वारंट जारी किया गया. इसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसपी को आदेश जारी किया.

अनिरुद्ध सिंह मुगलसराय में डीएसपी के पद पर तैनात हैं. वे लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एके यादव ने अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली को आदेश दिया है कि 17 फरवरी को अनिरुद्ध सिंह को कोर्ट में पेश किया जाए.

यह भी पढ़े: High Court News : तुस्याना जमीन घोटाले में नोएडा के पूर्व प्रबंधक कैलाश भाटी की जमानत अर्जी खारिज

जौनपुर: हत्या जैसे संगीन मामले में गवाही देने न आना अभिनेता व डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह को भारी पड़ गया. लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एके यादव ने अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली को आदेश दिया कि 17 फरवरी को उन्हें कोर्ट में हाजिर करना सुनिश्चित करें, जिससे हाईकोर्ट के शीघ्र निस्तारण संबंधी निर्देश का पालन हो सके. कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक अनिरुद्ध सिंह का वेतन रोकने का भी आदेश दिया है. नियत तिथि पर अनुपस्थित होने पर रजिस्टार जनरल हाई कोर्ट एवं डीजीपी उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाएगा. अनिरुद्ध वर्तमान में मुगलसराय में तैनात हैं.

बता दें कि जफराबाद थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे स्टेट बनाम विकास प्रताप में हाईकोर्ट द्वारा शीघ्र निस्तारण का आदेश है. मुकदमे की विवेचना डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह ने की थी. उनकी जिरह के लिए पत्रावली चल रही है. पिछले कई तिथियों से वह गवाही देने नहीं आ रहे हैं. कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं. हत्या का यह मामला 2010 का होने के कारण प्राचीनतम वादों की सूची में सम्मिलित है. विवेचक के गवाही देने न आने से मुकदमे के निस्तारण में विलंब हो रहा है. उनके खिलाफ अवमानना नोटिस व वारंट जारी किया गया. इसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसपी को आदेश जारी किया.

अनिरुद्ध सिंह मुगलसराय में डीएसपी के पद पर तैनात हैं. वे लगातार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एके यादव ने अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक चंदौली को आदेश दिया है कि 17 फरवरी को अनिरुद्ध सिंह को कोर्ट में पेश किया जाए.

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Last Updated : Feb 7, 2023, 11:27 AM IST
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