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ताजमहल को दागदार कर रहे 21 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे निरस्त

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 15 साल से पुराने वाहन स्वामियों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है. आपको बता दें कि हाथरस के परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को नोटिस दिया है. क्योंकि ऐसे वाहनों के धुएं से ताजमहल की खूबसूरती में दाग लग रहा है.

ताजमहल को दागदार कर रहे 21 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे निरस्त.
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Published : Sep 2, 2019, 11:49 PM IST

हाथरसः परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने 21 हजार से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि हाथरस ताज ट्रेपेजियम जोन में आता है. जिसके कारण हाथरस में चलने वाले पुराने वाहनों के धुएं से ताजमहल की खूबसूरती में दाग लग रहा है.

ताजमहल को दागदार कर रहे 21 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे निरस्त.


परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस दिया है. अगर 10 दिन के अंदर वाहन स्वामियों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

हाथरस जिला आगरा जिले के नजदीक होने के कारण ताज ट्रेपेजियम जोन में आता है. इस क्षेत्र में आने वाले पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण ताजमहल दागदार होता जा रहा है इसीलिए ताज ट्रेपेजियम जोन में आने वाले जिलों में परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा पुराने वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिससे देश की विरासत ताजमहल की सुरक्षा की जाए.

इसे भी पढ़ेंः- हाथरस: फसल जोतने का विरोध करना वृद्ध को पड़ा भारी, दबंगों ने खिलाया विषाक्त पदार्थ

15 साल से पुराने जो वाहन अपनी समय सीमा को पूरा कर चुके हैं उनके खिलाफ यह कार्यवाही की जा रही है क्योंकि हाथरस जिला ताज ट्रेपेजियम जोन में आता इसके कारण यहां कुछ ऐसे वाहन स्वामी है जिनके वाहन 15 साल से भी पुराने हैं. ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन अन्य किसी जिले से करा सकते हैं ऐसे वाहन स्वामियों को हम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर देंगे और जो वाहन स्वामी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं उनके वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएंगे.
-नीतू सिंह, उप संभागीय परिवहन अधिकारी

हाथरसः परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने 21 हजार से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि हाथरस ताज ट्रेपेजियम जोन में आता है. जिसके कारण हाथरस में चलने वाले पुराने वाहनों के धुएं से ताजमहल की खूबसूरती में दाग लग रहा है.

ताजमहल को दागदार कर रहे 21 हजार वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे निरस्त.


परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस दिया है. अगर 10 दिन के अंदर वाहन स्वामियों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

हाथरस जिला आगरा जिले के नजदीक होने के कारण ताज ट्रेपेजियम जोन में आता है. इस क्षेत्र में आने वाले पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण ताजमहल दागदार होता जा रहा है इसीलिए ताज ट्रेपेजियम जोन में आने वाले जिलों में परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा पुराने वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिससे देश की विरासत ताजमहल की सुरक्षा की जाए.

इसे भी पढ़ेंः- हाथरस: फसल जोतने का विरोध करना वृद्ध को पड़ा भारी, दबंगों ने खिलाया विषाक्त पदार्थ

15 साल से पुराने जो वाहन अपनी समय सीमा को पूरा कर चुके हैं उनके खिलाफ यह कार्यवाही की जा रही है क्योंकि हाथरस जिला ताज ट्रेपेजियम जोन में आता इसके कारण यहां कुछ ऐसे वाहन स्वामी है जिनके वाहन 15 साल से भी पुराने हैं. ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन अन्य किसी जिले से करा सकते हैं ऐसे वाहन स्वामियों को हम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर देंगे और जो वाहन स्वामी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं उनके वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएंगे.
-नीतू सिंह, उप संभागीय परिवहन अधिकारी

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एंकर- हाथरस में 15 साल से पुराने वाहन स्वामियों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है आपको बता दें हाथरस के परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को नोटिस दिया है परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने 21 हजार से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं बता दें कि हाथरस ताज ट्रेपीजियम जोन मैं आता है जिसके कारण हाथरस में चलने वाले पुराने वाहनों के धुएं से ताजमहल की खूबसूरती में दाग लगते चले जा रहे हैं।


Body:वीओ- बता दें कि हाथरस जिले के परिवहन विभाग ने जिले के 15 साल से पुराने 21 हजार से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं वही परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस दिया है अगर 10 दिन के अंदर वाहन स्वामियों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि 1 सितंबर से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू हो गया है इसके तहत वाहन चलाने वालों के लिए सब कुछ नया होगा यदि वाहन स्वामी कोई गलती करता है तो इसके लिए उसे भारी जुर्माना भी अदा करना होगा इसी क्रम में हाथरस जिले के एआरटीओ कार्यालय मैं भी नई मोटर अधिनियम के तहत सितंबर माह में 21 हजार से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर दौड़ने की शिकायत के साथ कार्यवाही की गई है।
हाथरस जिला आगरा जिले के नजदीक होने के कारण ताज ट्रेपीजियम जोन में आता है इस क्षेत्र में आने वाले पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण ताजमहल दागदार होता जा रहा है इसीलिए टीटी ज़ेड में आने वाले जिलों मैं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा पुराने वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है जिससे देश की विरासत ताजमहल की सुरक्षा की जाए।

जब इस मामले में हाथरस की एआरटीओ नीतू सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि 15 साल से पुराने जो वाहन अपनी समय सीमा को पूरा कर चुके हैं उनके खिलाफ यह कार्यवाही की जा रही है क्योंकि हाथरस जिला टीटी ज़ेड क्षेत्र में आता इसके कारण यहां कुछ ऐसे वाहन स्वामी है जिनके वाहन 15 साल से भी पुराने हैं ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन अन्य किसी जिले से करा सकते हैं ऐसे वाहन स्वामियों को हम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर देंगे और जो वाहन स्वामी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं उनके वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएंगे। यदि ऐसे वाहन रोड पर चलते हुए पाए जाते हैं तो उनको पकड़ कर सीज कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 21000 से अधिक ऐसे वाहन है जिनके वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करा दिया है अगर वह जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।



बाइट -नीतू सिंह- उप संभागीय परिवहन अधिकारी हाथरस।


Conclusion:हाथरस में 15 साल से अधिक पुराने 21 हजार से अधिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे निरस्त इस बड़ी कार्यवाही के चलते 15 साल से पुराने वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है अब लोग अपने पुराने वाहनों को शहर में चलाने के लिए नई तरकीब ढूंढ रहे हैं।
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