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हरदोईः कोटेदार ने कार्ड धारक से की अभद्रता, धारा 377 के तहत कार्रवाई - not giving ration in hardoi

यूपी के हरदोई जिले में राशन वितरण के दौरान राशन लेने गए कार्ड धारक के साथ कोटेदार ने अभद्रता की. बताया जा रहा है कि कोटेदार ने गाली-गलौज और मारपीट कर उसे भगा दिया. अभद्रता और मारपीट का वीडियो किसी ने वायरल कर दिया.

kotdar fight
मारपीट करता कोटेदार
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Published : Apr 11, 2020, 7:51 AM IST

हरदोईः थाना बेहटा गोकुल इलाके में राशन लेने गए कार्डधारक को कोटेदार ने मारपीट कर भगा दिया. घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराई, जिसमें घटना सही पाई गई. अब कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

बताया जा रहा है कि हुसेपुर गांव के रहने वाले लालू सरकारी गल्ले की दुकान पर गांव में राशन सामग्री लेने के लिए गए थे. कोटेदार नजमुल खान राशन देने के नाम पर उनसे अभद्रता करने लगा.

बात बढ़ने पर मारपीट करते हुए गाली देकर भगा दिया. घटना की जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

हुसेपुर गांव में कार्ड धारक सरकारी राशन की दुकान पर राशन खरीदने गया था, जहां कोटेदार ने उसके साथ अभद्रता की है. इस पूरे मामले कोटेदार दोषी पाया गया. इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
-जंग बहादुर यादव, सिटी मजिस्ट्रेट

हरदोईः थाना बेहटा गोकुल इलाके में राशन लेने गए कार्डधारक को कोटेदार ने मारपीट कर भगा दिया. घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराई, जिसमें घटना सही पाई गई. अब कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

बताया जा रहा है कि हुसेपुर गांव के रहने वाले लालू सरकारी गल्ले की दुकान पर गांव में राशन सामग्री लेने के लिए गए थे. कोटेदार नजमुल खान राशन देने के नाम पर उनसे अभद्रता करने लगा.

बात बढ़ने पर मारपीट करते हुए गाली देकर भगा दिया. घटना की जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

हुसेपुर गांव में कार्ड धारक सरकारी राशन की दुकान पर राशन खरीदने गया था, जहां कोटेदार ने उसके साथ अभद्रता की है. इस पूरे मामले कोटेदार दोषी पाया गया. इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
-जंग बहादुर यादव, सिटी मजिस्ट्रेट

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