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कोरोना का कहर: गोण्डा में जेल से रिहा किए गए 53 कैदी

लॉकडाउन के बीच गोण्डा जिला कारागार से कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला कारागार ने यह कदम उठाया है.

prisoners releasec from gonad jail
अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं कैदी
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Published : Mar 31, 2020, 7:43 PM IST

गोण्डा: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है. गोण्डा जिला कारागार में बंद दो महिलाओं समेत 53 कैदियों को आठ हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गोण्डा जिला कारागार से इन कैदियों को छोड़ा गया है. इन कैदियों को लेने के लिए जिले के थानावार गाड़ियां आईं थी. जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सात साल तक की सजा पाने वाले कैदियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद 53 कैदियों को रिहा किया गया. उन्होंने कहा कि अभी और कैदियों की स्क्रीनिंग के बाद रिहाई की जाएगी.

गोण्डा: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है. गोण्डा जिला कारागार में बंद दो महिलाओं समेत 53 कैदियों को आठ हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गोण्डा जिला कारागार से इन कैदियों को छोड़ा गया है. इन कैदियों को लेने के लिए जिले के थानावार गाड़ियां आईं थी. जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सात साल तक की सजा पाने वाले कैदियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद 53 कैदियों को रिहा किया गया. उन्होंने कहा कि अभी और कैदियों की स्क्रीनिंग के बाद रिहाई की जाएगी.

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