गाजीपुर. दहेज हत्या के मामले में गाजीपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी उदय शंकर जायसवाल के होटल मधुर तरंग की कुर्की कर ली गई है.
जानकारी के अनुसार एक साल पूर्व होटल व्यवसायी की बहू की मौत हो गई थी. इस पर मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था. इसी आरोप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि सास और ससुर लगातार फरार चल रहे हैं. इसे लेकर अब कोर्ट ने धारा-83 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया.
कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने रविवार को शहर के लंका-स्टेशन रोड स्थित मधुर तरंग होटल की चल संपत्ति को कुर्क कर दिया. आंकड़ों के अनुसार करीब नौ लाख की संपत्ति कुर्क हुई है. पुलिस की इस कार्रवाई से संबंधितों पक्ष में खलबली मची हुई है.
गौरतलब है कि बिरनो थाना क्षेत्र के भड़सर निवासी आशा जायसवाल की शादी शहर कोतवाली के प्रकाशनगर निवासी आशुतोष जायसवाल से हुई थी. पांच जून 2021 को प्रकाश नगर स्थित मकान के एक कमरे में आशा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला था.
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इस पर आशा के भाई बबलू जायसवाल ने पति आशुतोष जायसवाल, ससुर उदय प्रताप जायसवाल, सास सुधा जायसवाल और देवर अश्वनी जायसवाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. घटना के दिन ही पुलिस ने पति आशुतोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
वहीं, सास, ससुर और देवर तभी से फरार चल रहे है. पुलिस ने काफी प्रयास किया लेकिन इनकी गिरफ्तार नहीं हो सकी. वहीं, चेतावनी के बाद भी यह हाजिर नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया.
बीते 27 जनवरी को पुलिस ने प्रकाशनगर स्थित आरोपियों के घर को कुर्क कर दिया. बावजूद इसके हाजिर नहीं होने पर रविवार को होटल की नौ लाख रुपये के चल संपत्ति को भी कुर्क कर दिया.
होटल मधुर तरंग सुधा जायसवाल के नाम से था. घटना के कुछ दिनों बाद ही सुधा ने इसे किराए पर दे दिया था. यही कारण था कि पुलिस इसे कुर्क नहीं कर पा रही थी. बीते 14 मार्च को किराए का एग्रीमेंट समाप्त हुआ. इसके बाद पुलिस कोर्ट पहुंची और मामले से अवगत कराया. कोर्ट के आदेश पर होटल को भी कुर्क कर दिया गया.
इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक गोपीनाथ सोनी ने बताया कि साल 2021 में 302 का एक मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान यह मामला 306 का प्रतीत हुआ. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदय प्रसाद जायसवाल, सुधा जायसवाल अश्वनी जायसवाल के खिलाफ करवाई थी. कोर्ट ने इस मामले में 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई का निर्देश दिया था जिसे लेकर पूर्व में एक मकान की कुर्की कर दी गई थी.
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