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लखनऊ में रहने वाले जल्द हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो पड़ेगा भारी, 3 लाख मकान मालिक बकाएदार - NAGAR NIGAM LUCKNOW

लखनऊ नगर निगम सीमा में रहने वाले 80 मकान मालिकों पर बकाया है एक करोड़ से अधिक हाउस टैक्स, नगर निगम ने दिया आखिरी मौका

लखनऊ नगर निगम
लखनऊ नगर निगम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 20, 2025, 3:05 PM IST

लखनऊ: नगर निगम सीमा में रहने वाले तीन लाख लोगों की लिए बुरी खबर है. इन्होंने अब तक हाउस टैक्स नहीं जमा किया है. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर मार्च तक हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो 10 फीसदी ब्याज वसूला जाएगा. यदि जरूर पड़ी तो मकान सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी.

मुख कर अधिकारी अशोक सिंह के मुताबिक, शहर में करीब 7 लाख से अधिक प्रॉपर्टी हैं. जिसमें से 3 लाख लोगों ने अब तक हाउस टैक्स नहीं जमा किया है. तीन माह से लोगों से बकाया टैक्स जमा करने की अपील की जा रही है, बावजूद इसके जमा नहीं किया जा रहा है. अब बकाएदारों को आखिरी मौका दिया जा रहा है. यदि मार्च तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो 10 फीसदी ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होगा. यदि फिर टैक्स जमा किया तो सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

अशोक सिंह ने बताया कि राजधानी की नगर निगम सीमा में अब तक 80 बड़े बकायेदारों है, जिनपर एक करोड़ से अधिक टैक्स जमा करना है. वहीं, 139 बकाएदारों पर 50 लाख रुपये से अधिक टैक्स बाकी है. करीब 26000 लोगों को 50 हजार रुपये से अधिक का टैक्स जमका करना शेष है. उन्होंने बताया कि अभी तक निगम ढाई हजार बकायदारों की संपत्ति को सील भी कर चुकी है.

ऐसे ऑनलाइन करें भुगतान
मुख्य कर अधिकारी अशोक सिंह के मुताबिक, हाउस टैक्स ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जमा किया जा सकता है. ऑफलाइन के लिए अपने जोनल ऑफिस में जाकर जमा करें. ऑनलाइन टैक्स नगर निगम के पोर्टल lmc.up.nic.in पर जाकर जमा कर सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करवाने के बाद हाउस आईडी अंकित करनी होगी. यदि आपके पास नई हाउस आईडी है, उसे भरी जाएगी, लेकिन जिसके पास पुरानी हाउस आईडी है तो उसे नो योर हाउस टैक्स के ऑप्शन में जाकर नई हाउस आईडी जाननी होगी.

लखनऊ: नगर निगम सीमा में रहने वाले तीन लाख लोगों की लिए बुरी खबर है. इन्होंने अब तक हाउस टैक्स नहीं जमा किया है. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर मार्च तक हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो 10 फीसदी ब्याज वसूला जाएगा. यदि जरूर पड़ी तो मकान सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी.

मुख कर अधिकारी अशोक सिंह के मुताबिक, शहर में करीब 7 लाख से अधिक प्रॉपर्टी हैं. जिसमें से 3 लाख लोगों ने अब तक हाउस टैक्स नहीं जमा किया है. तीन माह से लोगों से बकाया टैक्स जमा करने की अपील की जा रही है, बावजूद इसके जमा नहीं किया जा रहा है. अब बकाएदारों को आखिरी मौका दिया जा रहा है. यदि मार्च तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो 10 फीसदी ब्याज के साथ टैक्स जमा करना होगा. यदि फिर टैक्स जमा किया तो सीलिंग व कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

अशोक सिंह ने बताया कि राजधानी की नगर निगम सीमा में अब तक 80 बड़े बकायेदारों है, जिनपर एक करोड़ से अधिक टैक्स जमा करना है. वहीं, 139 बकाएदारों पर 50 लाख रुपये से अधिक टैक्स बाकी है. करीब 26000 लोगों को 50 हजार रुपये से अधिक का टैक्स जमका करना शेष है. उन्होंने बताया कि अभी तक निगम ढाई हजार बकायदारों की संपत्ति को सील भी कर चुकी है.

ऐसे ऑनलाइन करें भुगतान
मुख्य कर अधिकारी अशोक सिंह के मुताबिक, हाउस टैक्स ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जमा किया जा सकता है. ऑफलाइन के लिए अपने जोनल ऑफिस में जाकर जमा करें. ऑनलाइन टैक्स नगर निगम के पोर्टल lmc.up.nic.in पर जाकर जमा कर सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करवाने के बाद हाउस आईडी अंकित करनी होगी. यदि आपके पास नई हाउस आईडी है, उसे भरी जाएगी, लेकिन जिसके पास पुरानी हाउस आईडी है तो उसे नो योर हाउस टैक्स के ऑप्शन में जाकर नई हाउस आईडी जाननी होगी.

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