नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने कूड़ा निस्तारण को लेकर चार सोसाइटियों पर 4 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है. कूड़ा निस्तारण को लेकर प्रधिकरण ने पहले इन सोसाइटियों को जागरूक किया गया था लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा.
इन पर लगाया गया जुर्माना
- नोएडा के सेक्टर-75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना.
- द ज्वेल ऑफ नोएडा पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना.
- मैक्स ब्लिस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना.
- अपैक्स ड्रीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.
जानिए क्या है MSW रूल
MSW (Municipal Solid Waste) रूल्स के मुताबिक बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने वेस्ट गीले कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होता है. काफी संख्या में इन बल्क वेस्ट जनरेटर से गीले कूड़े का निस्तारण को लेकर सोसाइटियों ने कोई कदम नहीं उठाया था. प्राधिकरण ने पहले वर्कशॉप, नोटिस और अन्य माध्यमों से बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए सोसाइटियों को जागरूक भी किया था.
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जागरुकता के बावजूद कूड़ा निस्तारण नहीं होने के कारण प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह, सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल और जन स्वास्थ्य की टीम के निरीक्षक मौजूद रहे.