फिरोजाबाद: फिरोजाबाद की विशेष अदालत ने नटवरलाल दंपति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस दंपति के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करायी थी कि एक महिला ने योजनाबद्ध तरीके से उसे प्रेमजाल में फंसाया और रास्ते मे पति के साथ उसकी बाइक, नकदी और अन्य सामान लूट लिया था. यही नहीं महिला और उसके पति ने उसे रेप केस में भी फंसाने की धमकी दी थी. मामला रफा-दफा करने की एवज में चार लाख रुपये की भी मांग की थी. इस मामले में आरोपी दंपति फिलहाल जेल में बंद हैं.
नारखी थाना क्षेत्र के गांव राजमल निवासी सुनील नामक एक व्यक्ति ने नारखी थाने में ही एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के गांव खुशालपुर की निवासी मंजू नामक एक महिला ने काजल के छद्म नाम से मुझसे मीठी-मीठी बातें कर मुझे प्रेमजाल में फंसाया और टूण्डला इलाके के उसायनी गांव के पास एक मंदिर पर बुलाया, जहां काफी देर उससे बात करने के बाद उसे एक नहर के पास छोड़ने को कहा.
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दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक महिला मंजू ने योजनाबद्ध तरीके से अपने पति को बुलाया और उससे बाइक संख्या यूपी 83 AK 4245 को लूट लिया. साथ ही उससे 7600 की नकदी और कुछ कागजात भी लूट लिए.
यही नहीं महिला ने मामला रफा-दफा करने की एवज में उससे चार लाख रुपये की मांग भी की. न देने पर उसे रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी. इस मामले की एफआईआर दर्ज होने के बाद नारखी थाना पुलिस ने आरोपी महिला मंजू और राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गयी बाइक के साथ-साथ कुछ कागज और नकदी भी बरामद की थी. इसी मामले में आरोपियों की जमानत पर सुनवाई आज मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती के यहां हुयी. विद्वान न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद नटवरलाल दंपति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
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