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केंद्रीय कारागार से 25 बंदी रिहा, 57 बंदियों की रिहाई का आदेश

दया याचिका के आधार पर समय पूर्व न्याय की नीति के तहत जेल में निरूद्ध कैदियों को राज्यपाल के अनुमोदन के बाद 25 बंदियों को केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि 57 बंदियों की रिहाई के आदेश प्राप्त हो चुके हैं.

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Published : Oct 22, 2021, 10:47 AM IST

केंद्रीय कारागार.
केंद्रीय कारागार.

फर्रुखाबादः जिले में 25 कैदियों को केंद्रीय कारागार से रिहा किया गया है. गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बंदियों को रिहा किए जाने की नीति के तहत कैदियों को रिहा किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 57 बंदियों रिहाई का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. शेष बंदियों को शीघ्र रिहा किया जाएगा. इनमें से 7 को विगत सप्ताह की रिहा किया जा चुका है.

दया याचिका के आधार पर समय पूर्व न्याय की नीति के तहत जेल में निरूद्ध दोष सिद्ध कैदियों को राज्यपाल के अनुमोदन के बाद 25 बंदियों को केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया. वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि 57 बंदियों की रिहाई के आदेश प्राप्त हो चुके हैं. इनमें से 7 बंदियों को विगत सप्ताह ही रिहा किया जा चुका है. शुक्रवार को 25 बंदियों की रिहाई की गई है.

इसे भी पढ़ें- फर्रुखाबाद जिला जेल से 74 बंदी पैरोल पर रिहा

इस मौके पर केंद्रीय कारागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अचल प्रताप सिंह ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी और कहा समाज में वापस पहुंचने और पर अच्छे नागरिक की तरह से जीवन व्यतीत करने की सलाह दी.

कोविड लॉकडाउन के समय भी किया था पैरोल पर रिहा
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फर्रुखाबाद जिला जेल में समाजिक दूरी बरकरार रखने के मद्देनजर जेल में बंद 11 कैदियों को रिहाई मिली थी. शासन के आदेश के बाद इन कैदियों को 90 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया था. इसके पूर्व 74 बंदियों को 90 दिन के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया है.

फर्रुखाबादः जिले में 25 कैदियों को केंद्रीय कारागार से रिहा किया गया है. गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बंदियों को रिहा किए जाने की नीति के तहत कैदियों को रिहा किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से 57 बंदियों रिहाई का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. शेष बंदियों को शीघ्र रिहा किया जाएगा. इनमें से 7 को विगत सप्ताह की रिहा किया जा चुका है.

दया याचिका के आधार पर समय पूर्व न्याय की नीति के तहत जेल में निरूद्ध दोष सिद्ध कैदियों को राज्यपाल के अनुमोदन के बाद 25 बंदियों को केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया. वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि 57 बंदियों की रिहाई के आदेश प्राप्त हो चुके हैं. इनमें से 7 बंदियों को विगत सप्ताह ही रिहा किया जा चुका है. शुक्रवार को 25 बंदियों की रिहाई की गई है.

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इस मौके पर केंद्रीय कारागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अचल प्रताप सिंह ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी और कहा समाज में वापस पहुंचने और पर अच्छे नागरिक की तरह से जीवन व्यतीत करने की सलाह दी.

कोविड लॉकडाउन के समय भी किया था पैरोल पर रिहा
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फर्रुखाबाद जिला जेल में समाजिक दूरी बरकरार रखने के मद्देनजर जेल में बंद 11 कैदियों को रिहाई मिली थी. शासन के आदेश के बाद इन कैदियों को 90 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया था. इसके पूर्व 74 बंदियों को 90 दिन के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया है.

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