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डाकघर के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो कटेंगे 100 रुपये - बचत खाता

डाकघर के बचत खाते में 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर मेंटेनेंस चार्ज के रूप में खाते से 100 रुपये काट लिए जाएंगे. ये नियम 11 दिसंबर से लागू हो गया है.

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डाकघर में न्यूनतम बैलेंस रखना हुआ अनिवार्य.
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Published : Dec 15, 2020, 8:59 AM IST

बुलंदशहर: डाकघर में खाता तो 500 रुपये से खुलवा सकते हैं लेकिन खाते को मेनटेन रखना भी जरूरी है. डाकघर के बचत खाते में अगर 500 रुपये न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज लगेगा. वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन खाते से ₹100 मेंटेनेंस चार्ज और जीएसटी काट लिया जाएगा. इसके बाद अगर खाते में बैलेंस न्यूनतम हो जाता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा.

निवेश पूरी तरह सुरक्षित
डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश की गई राशि 100 फीसदी सुरक्षित रहती है. इसकी जमा पर गारंटी होती है. इसका मतलब है कि अगर डाकघर खाताधारकों का पैसा लौटाने में विफल रहता है तो सरकार निवेशकों के पैसे की गारंटी लेती है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक डाकघर में एक ही बचत खाता खुलवा सकते हैं. इस बचत खाते पर सालाना 4 परसेंट ब्याज मिलता है. खाते को एक्टिव रखने के लिए 3 साल में कम से कम एक बार निकासी या जमा करना जरूरी है.

डाकघर बचत के बारे में खास बातें

  • खाते से न्यूनतम 50 रुपये निकाल सकते हैं निवेश की सीमा नहीं.
  • खाते में 500 रुपये से कम होने पर नहीं कर सकते निवेश.
  • महीने की 10 तारीख, महीने के अंत में खाते में मौजूद राशि पर मिलेगा ब्याज.
  • न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये से कम होने पर नहीं मिलेगा ब्याज
  • 10000 रुपए तक के ब्याज पर नहीं लगेगा टैक्स

डाकघर कार्यालय अधीक्षक ने दी जानकारी
बुलंदशहर मंडल डाकघर कार्यालय अधीक्षक केएस यादव ने बताया कि डाकघर बचत खाते में 11 दिसंबर को सरकार ने परिवर्तन कर दिया है. अगर डाकखाने में आपका बचत खाता है तो अब आपको 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर खाते में मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 100 रुपये काट लिए जाएंगे. ये नया नियम 11 दिसंबर 2020 से प्रभावित है. इंडियन पोस्ट ने ट्वीट कर सभी खाताधारकों को इसकी सूचना दी है.

बुलंदशहर: डाकघर में खाता तो 500 रुपये से खुलवा सकते हैं लेकिन खाते को मेनटेन रखना भी जरूरी है. डाकघर के बचत खाते में अगर 500 रुपये न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज लगेगा. वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन खाते से ₹100 मेंटेनेंस चार्ज और जीएसटी काट लिया जाएगा. इसके बाद अगर खाते में बैलेंस न्यूनतम हो जाता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा.

निवेश पूरी तरह सुरक्षित
डाकघर की बचत योजनाओं में निवेश की गई राशि 100 फीसदी सुरक्षित रहती है. इसकी जमा पर गारंटी होती है. इसका मतलब है कि अगर डाकघर खाताधारकों का पैसा लौटाने में विफल रहता है तो सरकार निवेशकों के पैसे की गारंटी लेती है. ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक डाकघर में एक ही बचत खाता खुलवा सकते हैं. इस बचत खाते पर सालाना 4 परसेंट ब्याज मिलता है. खाते को एक्टिव रखने के लिए 3 साल में कम से कम एक बार निकासी या जमा करना जरूरी है.

डाकघर बचत के बारे में खास बातें

  • खाते से न्यूनतम 50 रुपये निकाल सकते हैं निवेश की सीमा नहीं.
  • खाते में 500 रुपये से कम होने पर नहीं कर सकते निवेश.
  • महीने की 10 तारीख, महीने के अंत में खाते में मौजूद राशि पर मिलेगा ब्याज.
  • न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये से कम होने पर नहीं मिलेगा ब्याज
  • 10000 रुपए तक के ब्याज पर नहीं लगेगा टैक्स

डाकघर कार्यालय अधीक्षक ने दी जानकारी
बुलंदशहर मंडल डाकघर कार्यालय अधीक्षक केएस यादव ने बताया कि डाकघर बचत खाते में 11 दिसंबर को सरकार ने परिवर्तन कर दिया है. अगर डाकखाने में आपका बचत खाता है तो अब आपको 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर खाते में मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 100 रुपये काट लिए जाएंगे. ये नया नियम 11 दिसंबर 2020 से प्रभावित है. इंडियन पोस्ट ने ट्वीट कर सभी खाताधारकों को इसकी सूचना दी है.

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