बाराबंकीः जिला न्यायलय ने गुरुवार को साढ़े चार साल पूर्व एक किशोरी के साथ रेप के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है. अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर 44 राजीव माहेश्वरम ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को जुर्माने की रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है.
विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार सिंह और अनूप कुमार मिश्रा ने अभियोजन बताया कि वादी ने फतेहपुर थाने में 4 फरवरी 2018 को तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया था कि उसके साले की पुत्री उसके घर पर बचपन से रहती थी. नाबालिग बच्ची सुबह शौच के लिए खेत गई थी. जहां पहले से ही आरोपी मोहित कुमार पुत्र अशोक कुमार मौजूद था. मौका पाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी.
किशोरी किसी तरह घर पहुंची और उसने घर वालों को आपबीती बताई. इसके बाद वादी ने फतेहपुर थाने में पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी मोहित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने विवेचना कर आरोपी मोहित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया.
अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों की गवाही सुनने और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर 44 राजीव माहेश्वरम ने आरोप मोहित कुमार को दोषी पाया और 10 साल की जेल और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सुनाया.
ये भी पढ़ेः शिष्या के साथ दुष्कर्म मामले में स्वामी चिन्मयानंद भगोड़ा घोषित