बहराइचः जिले में बाल अधिकारों से जुड़े कानूनों के संबंध में पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिले के सभी 23 थानों एवं पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध, बाल श्रम, पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी आदि विषयों से जुड़े कानूनों पर जानकारी दी गई.
पुलिस अधीक्षक बहराइच डॉ. विपिन कुमार मिश्र ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण समाज के साथ-साथ पुलिस की अहम जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमें निरंतर सजग व समर्पित रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि बच्चों से जुड़े कानूनों की जानकारी पुलिस कर्मियों के लिए बच्चों के संरक्षण की दिशा में अहम शक्ति व ऊर्जा का संचार करती है.
यूनीसेफ के मंडलीय तकनीकी संदर्भ व्यक्ति अनिल कुमार ने बच्चों को न्याय दिलाने में कानूनी अड़चनों से जुड़ी शंकाओं का समाधान किया. इस बीच राज्य किशोर पुलिस इकाई, मानव तस्करी रोधी इकाई, चाइल्ड लाइन, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं की मासिक समन्वय बैठक भी आयोजित की गई.
प्रशिक्षण के आयोजन में देहात संस्था की समन्वयक देवयानी, बाल संरक्षण हस्तक्षेप अधिकारी अस्मिता सरकार, परियोजना समन्वयक हसन फिरोज, सामुदायिक कार्यकर्ता पवन यादव आदि समेत 23 थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभागिता की.
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस लाइन सभागार में 'देहात' संस्था द्वारा बाल अधिकारों से जुड़े कानूनों चल रहा था. चाइल्ड लाइन के निदेशक डॉ. जितेन्द्र चतुर्वेदी ने सभी 23 थानों एवं पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को रोचक तरीके से किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध, बाल श्रम, पाक्सो, मानव तस्करी आदि विषयों से जुड़े कानूनों पर सत्रों का आयोजन किया.