आगरा: लॉकडाउन-4 के दौरान कुछ रियायतों के साथ देहात क्षेत्र की सभी तहसीलों में बाजार और दुकानें खुल रही हैं. इसके लिए जिलाधिकारी पीएन सिंह ने समय सारणी जारी की है. इसमें दुकानें खोले जाने को लेकर कई शर्तें भी हैं. डीएम ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एसडीएम ने व्यापारियों को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ
लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए बुधवार को उप जिलाधिकारी एत्मादपुर ज्योति राय सहित क्षेत्राधिकारी एत्मादपुर अतुल कुमार सोनकर ने व्यापारियों के साथ बैठक की. बैठक में व्यापारियों को बताया गया है कि प्रतिष्ठानों पर भीड़ एकत्रित न हो. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना आवश्यक रहेगा. एसडीएम ने प्रतिष्ठानों को अलग-अलग दिन खोलने की सूची जारी कर दी है.
लॉकडाउन-4 के दौरान सराफा, बिल्डिंग मैटेरियल, होटल, रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है. ये प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. वहीं दुपहिया पर एक और चार पहिया वाहन पर चालक सहित तीन सवारियां सफर कर सकेंगी.
एसडीएम एत्मादपुर ज्योति राय ने बताया कि लॉकडाउन-4 में जिलाधिकारी के आदेश पर देहात क्षेत्र की बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन के हिसाब से बाजार खोले जा सकेंगे.