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सोनू सूद के खिलाफ वारंट जारी, क्या होगी गिरफ्तारी? जानें क्या है पूरा मामला - SONU SOOD ARREST WARRANT

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को लुधियाना कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

Sonu Sood
सोनू सूद (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : Feb 7, 2025, 8:42 AM IST

लुधियाना (पंजाब): गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. पंजाब की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने वारंट जारी किया.

यह मामला लुधियाना के वकील राजेश खन्ना द्वारा मोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति के खिलाफ दायर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें नकली रिजिका कॉइन में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था.

सोनू सूद को गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. लुधियाना कोर्ट ने अपने आदेश में मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओशिवारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है.

Sonu Sood arrested warrant
सोनू सूद अरेस्ट वारंट (ETV Bharat)

आदेश में कहा गया है, 'सोनू सूद, (पुत्र, पत्नी, पुत्री) निवासी, घर संख्या 605/606 कैसाब्लैंक अपार्टमेंट को विधिवत समन या वारंट तामील किया गया है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए (समन या वारंट की तामील से बचने के उद्देश्य से फरार हो गया और बाहर निकल गया). आपको आदेश दिया जाता है कि आप सोनू सूद को गिरफ्तार करें और कोर्ट के समक्ष पेश करें.'

आदेश में आगे लिखा गया है, 'आपको यह वारंट 10-02-2025 को या उससे पहले वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि यह किस दिन और किस तरीके से निष्पादित (एग्जीक्यूट) किया गया है, या इसका कारण क्या है कि इसे निष्पादित क्यों नहीं किया गया है.' मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की गई है.

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यह मामला लुधियाना के वकील राजेश खन्ना द्वारा मोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति के खिलाफ दायर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें नकली रिजिका कॉइन में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था.

सोनू सूद को गवाही देने के लिए अदालत में बुलाया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके कारण गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. लुधियाना कोर्ट ने अपने आदेश में मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओशिवारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सोनू सूद को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है.

Sonu Sood arrested warrant
सोनू सूद अरेस्ट वारंट (ETV Bharat)

आदेश में कहा गया है, 'सोनू सूद, (पुत्र, पत्नी, पुत्री) निवासी, घर संख्या 605/606 कैसाब्लैंक अपार्टमेंट को विधिवत समन या वारंट तामील किया गया है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए (समन या वारंट की तामील से बचने के उद्देश्य से फरार हो गया और बाहर निकल गया). आपको आदेश दिया जाता है कि आप सोनू सूद को गिरफ्तार करें और कोर्ट के समक्ष पेश करें.'

आदेश में आगे लिखा गया है, 'आपको यह वारंट 10-02-2025 को या उससे पहले वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि यह किस दिन और किस तरीके से निष्पादित (एग्जीक्यूट) किया गया है, या इसका कारण क्या है कि इसे निष्पादित क्यों नहीं किया गया है.' मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की गई है.

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