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हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास, दस हजार का जुर्माना

मथुरा में 28 फरवरी 2015 को हुई हत्या के मामले में 5 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jul 16, 2022, 5:54 PM IST

Updated : Jul 16, 2022, 7:44 PM IST

मथुरा: बनखंडी इलाके में 28 फरवरी 2015 को दिनदहाड़े 60 वर्षीय बुजुर्ग की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. एडीजे प्रथम ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. पांचों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं.

एडीजीसी राजू ने बताया कि 28 फरवरी 2015 को नगर कोतवाली क्षेत्र बनखंडी आश्रम के पास शातिर अपराधी रंगा, बिल्ला, चीनी, प्रदीप और नीरज ने गुलहूला में तुलसी दास उर्फ तौला बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. तुलसीदास उस दिन न्यायालय में किसी मामले की पैरवी करने के लिए जा रहे थे. हत्या के बाद मृतक तुलसीदास के पुत्र राकेश चतुर्वेदी ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, कामेश उर्फ चीनी, प्रदीप और नीरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

एडीजीसी राजू ने दी यह जानकारी.

हत्या के सात साल बाद एडीजे प्रथम न्यायधीश हरेंद्र प्रसाद ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर पांचों को हत्या का दोषी पाते हुए आजावीन कारावास की सजा सुना दी. इसके साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया. आरोपी प्रदीप पिछले कुछ महीने से जमानत पर चल रहा था. शनिवार को केस का फैसला आने पर प्रदीप न्यायालय पहुंचा तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने नीरज को अलीगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया. वहीं, राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला और चीनी आगरा की जेल में हैं.

यह भी पढ़ें:तीन वर्षीय बच्ची से दुराचार के दोषी को आजीवन कारावास, बच्ची ने की थी अदालत में अभियुक्त की पहचान


एडीजे प्रथम ने 28 फरवरी 2015 को हुई हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार का आर्थिक दंड लगाया है. पांचों को सुरक्षा घेरे में जेल भेज दिया गया है.

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मथुरा: बनखंडी इलाके में 28 फरवरी 2015 को दिनदहाड़े 60 वर्षीय बुजुर्ग की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. एडीजे प्रथम ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. पांचों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं.

एडीजीसी राजू ने बताया कि 28 फरवरी 2015 को नगर कोतवाली क्षेत्र बनखंडी आश्रम के पास शातिर अपराधी रंगा, बिल्ला, चीनी, प्रदीप और नीरज ने गुलहूला में तुलसी दास उर्फ तौला बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. तुलसीदास उस दिन न्यायालय में किसी मामले की पैरवी करने के लिए जा रहे थे. हत्या के बाद मृतक तुलसीदास के पुत्र राकेश चतुर्वेदी ने राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला, कामेश उर्फ चीनी, प्रदीप और नीरज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

एडीजीसी राजू ने दी यह जानकारी.

हत्या के सात साल बाद एडीजे प्रथम न्यायधीश हरेंद्र प्रसाद ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर पांचों को हत्या का दोषी पाते हुए आजावीन कारावास की सजा सुना दी. इसके साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया. आरोपी प्रदीप पिछले कुछ महीने से जमानत पर चल रहा था. शनिवार को केस का फैसला आने पर प्रदीप न्यायालय पहुंचा तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने नीरज को अलीगढ़ की जेल में शिफ्ट कर दिया. वहीं, राकेश उर्फ रंगा, मुकेश उर्फ बिल्ला और चीनी आगरा की जेल में हैं.

यह भी पढ़ें:तीन वर्षीय बच्ची से दुराचार के दोषी को आजीवन कारावास, बच्ची ने की थी अदालत में अभियुक्त की पहचान


एडीजे प्रथम ने 28 फरवरी 2015 को हुई हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार का आर्थिक दंड लगाया है. पांचों को सुरक्षा घेरे में जेल भेज दिया गया है.

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Last Updated : Jul 16, 2022, 7:44 PM IST
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